नई दिल्ली (महानाद) : भारत में प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र अनिवार्य है लेकिन ज्यादातर वाहन चालक इसे लेकर लापरवाही बरतते हैं। लेकिन अब ये लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है। केंद्र सरकार अब मोटर व्हीकल एक्ट में नए प्रावधान जोड़ने जा रही है। जिसके चलते पाॅल्यूशन सर्टिफिकेट (पीयूसी) का सख्ती के साथ पालन कराया जाएगा।
27 नवंबर को सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक मसौदा अधिसूचना जारी की है जिसके अनुसार अगर आपके पास वैध पाॅल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपके वाहन की आरसी को जब्त किया जा सकता है। फिलहाल सड़क परिवहन मंत्रालय ने पीयूसी प्रणाली को ऑनलाइन लेने से पहले लोगों से सुझाव मांगे हैं। मंत्रालय के अनुसार अभी इस प्रक्रिया को पूरी होने में लगभग दो महीने लगेंगे।
आपको बता दें कि अगर आपके पास चेकिंग के समय वैलिड पाॅल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो वाहन के मालिक को वैलिड प्रमाण पत्र पाप्त करने के लिए सात दिनांे का समय दिया जायेगा। यदि 7 दिनों के अंदर भी पाॅल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं बनवाया तो फिर वाहन की आरसी को जब्त कर लिया जाएगा। वहीं 7 दिन के अंदर वाहन के पीयूसी का नवीनीकरण कराना भी अनिवार्य होगा।
अब पीयूसी के लिए एक क्यू आर कोड सिस्टम लागू किया जाएगा। जिसमें गाड़ी के सभी कागज जैसे- गाड़ी मालिक का नाम, आरसी का नंबर आदि लिखे होंगे।