आजम खान के हमसफर रिजाॅर्ट से मुक्त कराई जायेगी सरकारी जमीन, लगा जुर्माना

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शिशिर भटनागर
रामपुर (महानाद) : सीतापुर जेल में बंद सपा सांसद एवं पूर्व मंत्री आजम खान को एक और झटका लगा है। आजम खान की पत्नी-बेटे के हमसफर रिजाॅर्ट से सरकारी जमीन को मुक्त कराए जाने का आदेश जारी हुआ है। आजम खान पर पांच लाख 32 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

बता दें कि सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर भाजपा नेता की ओर से तहसीलदार सदर न्यायालय में मामले का वाद दर्ज कराया गया था। इसके बाद रामपुर की अदालत ने जमीन को मुक्त कराने का आदेश जारी किया। आजम खान ने जिला कारागार के फांसीघर की जमीन को कब्जाने के मामले में आत्मसमर्पण कर दिया था। उन्होंने वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए हो रही सुनवाई के दौरान कोर्ट में सरेंडर किया था। जिसके बाद कोर्ट ने कस्टडी वारंट में सीतापुर जेल भेज दिया है।

विदित हो कि सपा सांसद आजम खां लगभग एक साल से सीतापुर की जेल में बंद हैं। आजम खां के खिलाफ 100 से ज्यादा मुकदमे हैं। पिछले साल भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने आजम खान और उनके करीबियों पर जेल में स्थित फांसीघर की जमीन को कब्जाने का आरोप लगाया था। इस मामले में सपा सांसद के बेटे अदीब खां के साथ ही आजम खां की बहन सहित 37 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई थी।

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