spot_img
spot_img
Friday, February 20, 2026
spot_img

1 अप्रैल से बदल जायेंगे ये नियम, जानिए आप क्या होगा इनका असर

महानाद डेस्क : 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरु हो रहा है। नये वित्तीय वर्ष में नौकरीपेशा, पेंशनर, बैंकिंग, ऑटोमोबाइल सेक्टर और आम लोगों से जुड़े कई नियम बदल रहे हैं आइये जानते हैं कि 1 अप्रैल से क्या बदलाव होने जा रहे हैं और इनका आप पर क्या असर पड़ेंगा?

1. कार में ड्यूल एयर बैग होना अनिवार्य
1 अप्रैल से यात्री कारों में सेफ्टी के मानकों में बदलाव हो रहे हैं। ड्राइवर के साथ-साथ अब बगल वाली सीट के लिए भी एयरबैग लगाना अनिवार्य किया गया है।

2. 45 से ज्यादा उम्र के लोगों को लगने लगेगा कोरोना का टीका
एक अप्रैल 2021 से 45 साल से ऊपर के सभी लोग कोरोना टीकाकरण के दायरे में आएंगे। ये लोग कोविन पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करानने के बाद सरकारी या प्राइवेट सेंटर जहां मन करे कोरोना की वैक्सीन लगवा सकेंगे। यहां आपको बता दें कि जहां सरकारी सेंटर पर यह टीका मुफ्त लगेगा वहीं प्राइवेट सेंटरों में इसके लिए 250 रुपये लिये जा रहे हैं।

3. ईपीएफ से मिलने वाले ब्याज पर लगेगा टैक्स
बता दें कि 2021-22 के बजट में एम्प्लाॅई प्रोविडेंट फंड (ईपीएफ) से मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लगाने की घोषणा की गई है। अब एक वित्तीय वर्ष में ईपीएफ में 2.5 लाख रुपये तक का निवेश ही टैक्स फ्री होगा। इससे ज्यादा निवेश करने पर एडिशनल अमाउंट पर ब्याज से होने वाली कमाई पर टैक्स लगेगा। यानी अगर आपने एक वित्तीय वर्ष में 3 लाख रुपए जमा किये हैं, तो अतिरिक्त 50 हजार रुपए की जमा पर ब्याज से जो कमाई होगी उस पर आपकी इनकम टैक्स की टैक्स स्लैब की दर से टैक्स वसूला जायेगा।

4. वेतन संबंधी नये नियम होंगे लागू
1 अप्रैल 2021 से वेतन का नया वेज कोड लागू हो जायेगा। नये वेज रूल के अनुसार आपको इन हैंड मिलने वाली सैलरी में वेतन का हिस्सा 50 प्रतिशत होना चाहिए। यानी बेसिक सैलरी, महंगाई भत्ता और रिटेनिंग अलाउंस को मिलाकर मिलने वाली सैलरी आपकी कुल सैलरी का आधा होना चाहिए।

5. डाकखाने में लेनदेन पर लगेगा चार्ज
यदि आपका खाता इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (डाकखाना) में है तो आपको 1 अप्रैल 2021 से पैसे जमा करने या निकालने के अलावा आधार आधारित पेमेंट सिस्टम (AEPS) पर फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट के खत्म होने के बाद चार्ज देना होगा। वहीं डाकखाने के सेविंग अकाउंट से पैसे निकालने और जमा करने पर भी चार्ज देना होगा।

6. नौकरीपेशा लोगों की सहूलियत के लिए प्री-फिल्ड आईटीआर फॉर्म होगा उपलब्ध
नौकरीपेशा लोगों की सहूलियत तथा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स को अब 1 अप्रैल 2021 से प्री-फिल्ड आईटीआर फॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा। इससे इनकम टैक्स रिटर्न भरना आसान हो जाएगा।

7. सुपर सीनियर सिटिजंस को इनकम टैक्स रिटर्न भरने से मिलगी छूट
1 अप्रैल 2021 से 75 साल से ज्यादा उम्र के सुपर सीनियर सिटिजंस को इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना होगा। यह छूट उन नागरिकों को दी गई है जो पेंशन या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट पर (एफडी) मिलने वाले ब्याज पर आश्रित हैं।

8. इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरने पर कटेगा दोगुना टीडीएस
इस बार बजट में वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरने वालों के लिए नियमों को सख्त किया है। इसके लिए सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 206एबी जोड़ दिया है। इसके अनुसार अब इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरने पर 1 अप्रैल, 2021 से दोगुना टीडीएस देना होगा। नए नियमों के मुताबिक, जिन लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है, उन पर टैक्स कलेक्शन ऐट सोर्स (टीसीएसभी ज्यादा लगेगा। नए नियमों के अनुसार 1 जुलाई 2021 से पीनल टीडीएस और टीसीएस की दरें 10-20 प्रतिशत होंगी। अभी तक ये 5-10 प्रतिशत होती हैं।

9. बदल जायेंगे यूनाइटेड बैंक तथा ओरिएंटल बैंक की चेकबुक और आईएफएससी कोड
पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज होने के बाद यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया तथा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की पुरानी चेकबुक और आईएफएससी कोड केवल 31 मार्च तक ही काम करेंगे। इसके बाद आपको पंजाब नेशनल बैंक बैंक से नया कोड और चेकबुक लेने होंगे। ज्यादा जानकारी के लिए बैंक के टोल फ्री नंबर 18001802222 या 18001032222 पर फोन भी कर सकते हैं।

10. अब नॉन-सैलरीड क्लास को देना होगा ज्यादा टीडीएस
1 अप्रैल 2021 से नॉन-सैलरीड क्लास के लोगों जैसे – फ्रीलांसर्स, टेक्निकल सपोर्टर्स आदि की जेब पर टैक्स की ज्यादा मार पड़ने वाली है। अब ऐसे लोगों को अपनी कमाई में से 10 प्रतिशत टीडीएस देना होगा। पहले इन्हें 7.5 प्रतिशत टीडीएस देना होता था।

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Latest Articles