लखनऊ (महानाद) : उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरु कर दी है। 1 जून से उ.प्र. के 20 जिलों को छोड़कर बाकी सभी जनपदों में सुबह 7 से शाम 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। शनिवार-रविवार की साप्ताहिक बंदी जारी रहेगी। 600 से अधिक कोरोना केस वाले 20 जिलों को फिलहाल अभी कोई छूट नहीं देने का फैसला लिया गया है।
राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार कोरोना अभियान से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी। अन्य सरकारी कार्यालय अधिकतम 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे। प्राइवेट कंपनियों के कार्यालय भी मास्क की अनिवार्यता के साथ खोले जा सकेंगे। औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे। सब्जी मंडी पूर्व की भांति खुली रहेंगी। अंडे, मांस और मछली की दुकानों को पर्याप्त साफ-सफाई तथा सैनिटाइजेशन का ध्यान रखते हुए बंद स्थान अथवा ढके हुए खोलने की परमिशन होगी।
स्कूल, कॉलेज तथा शिक्षण संस्थान पढ़ाई हेतु बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट्स से केवल होम डिलीवरी की जा सकेगी। धर्म स्थलों के अंदर एक बार में एक स्थल पर 5 से अधिक श्रद्धालुओं को अनुमति नहीं है। समस्त प्रदेश में गेहूं क्रय केंद्र एवं राशन की दुकानें खुली रहेंगी। कोचिंग सेंटर, सिनेमा हाॅल, जिम, स्विमिंग पूल, क्लब एवं शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे।
किन जिलों को नहीं मिली छूट – मेरठ, लखनऊ, मुरादाबाद, गाजीपुर, बिजनौर, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, गोरखपुर, बुलंदशहर, झांसी, प्रयागराज, लखीमपुर, खीरी सोनभद्र, जौनपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली, गौतमबुद्धनगर, बागपत, देवरिया।
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