अतिक्रमण कर वन भूमि को स्टांपों के माध्यम से बेचने वाले 6 लोगों के विरुद्ध दर्ज हुआ मुकदमा

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सलीम अहमद
रामनगर (महानाद) : वन क्षेत्राधिकारी रामनगर, रेंज तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर की तहरीर के आधार पर अतिक्रमण कर वन भूमि को स्टांपों के माध्यम से बेचने वालों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है।

वन क्षेत्राधिकारी रामनगर, रेंज तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर जितेन्द्र प्रसाद डिमरी ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि अपर कोसी ब्लॉक के पूछड़ी ब्लॉक में अतिक्रमणकारियों क्रमशः 1-मौ. ताहिर पुत्र स्व. मौ. मुनीर निवासी ग्राम शिवलालपुर पाण्डे, रामनगर नैनीताल 2- अजमत पुत्र अब्दुल्ला निवासी खताड़ी, टंकी के पास, तहसील रामनगर, जिला नैनीताल 3- फईम अहमद पुत्र आजाद हुसैन निवासी नई बस्ती, गूलरघट्टी, तहसील रामनगर जिला नैनीताल 4- उस्मान खान पुत्र मन्नू खाँ निवासी गूलरघट्टी, रामनगर, जिला नैनीताल 5- कमला देवी पत्नी स्व. वचन राम तथा 6- धीरेन्द्र पुत्र वचन राम निवासीगण नई बस्ती, पूछड़ी, तह. रामनगर जिला नैनीताल द्वारा एक राय होकर अपर कोसी बीट क्षेत्रान्तर्गत आरक्षित वन भूमि में स्वयं अतिक्रमण करते हुए मूल्यवान प्रतिभूति स्टाम्पों की कूट रचना करते हुए यह जानते हुए कि स्टाम्प कूट रचित हैं उनका असली मंे प्रयोग कर आरक्षित वन भूमि को बेईमानी व छल से लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से स्थानीय लोगों को अपनी भूमि बताकर अलग-अलग कीमतों मे बेचा गया है जो कि भारतीय वन अधिनियम 1927 यथा संशोधित 2001 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

वन क्षेत्राधिकारी ने बताया कि उक्त मामले में न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा बेदखली आदेश पारित किये गये हैं। क्योंकि अतिक्रमणकारियों को वन भूमि का अवैध रूप से विक्रय कर उक्त उल्लेखित व्यक्तियों द्वारा धोखाधड़ी कर कानून का मजाक बनाकर, राज्य सरकार एवं वन विभाग के नियमों का उल्लंघन किया गया है, जिस कारण विभाग एवं राज्य सरकार को अतुलनीय क्षति एवं समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा अपर कोसी ब्लॉक के पूछड़ी ब्लॉक में स्थित आरक्षित वन भूमि / राजकीय भूमि को कूटरचित दस्तावेजों (स्टाम्प आदि) के आधार पर धोखाधड़ी से बेचने पर उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्वयाही करने की कृमांग की है।

वन क्षेत्राधिाकारी की तहरीर के आधार पर पुलिस ने उक्त लोगों के खिलाफ धारा- 420/467/468/471 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच एसआई मनोज सिंह नयाल के सुपुर्द की है।

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