सुहानी अग्रवाल
देहरादून (महानाद) : यदि कोई नगर निगम/नगर पालिकॉनगर पंचायत में पार्षद, सभासद, वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है तो वह निकाय का बकाया टैक्स, जल संस्थान में पानी का बकाया बिल तुरंत जमा कर दें। वरना आप निकाय चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।
आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग ने उक्त को लेकर सख्त नियम बनाये हैं। निकाय चुनाव का बिगुल बजने ही वाला है। शासन-प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं।
इन सबके बीच राज्य निर्वाचन आयोग के नियमों की जानकारी न होना लोगों के चुनाव लड़ने की मंशा पर पानी फेर सकता है। उक्त चुनावों में ऐसा कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता, जिसे न्यायालय ने किसी अपराध में दोषी पाते हुए कम से कम 2 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई हो या उसके छूटने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि या इससे कम ऐसी अवधि, जिसकी अनुमति राज्य सरकार किसी विशेष मामले में दे, पूरी न हो गई हो। जो व्यक्ति निगम के हाउस टैक्स, कॉमर्शियल टैक्स या फिर जल संस्थान के पानी के बिल का कम से कम 1 साल का बकायेदार होगा, वह भी चुनाव नहीं लड़ सकेगा। यदि किसी व्यक्ति को भ्रष्टाचार या राजद्रोह के मामले में पूर्व में पद से हटाया गया है तो वह व्यक्ति भी पद से हटाने की तिथि से 6 साल की अवधि तक चुनाव नहीं लड़ सकता है।