विकास अग्रवाल
काशीपुर (महानाद) : पुलिस ने एक 19 साल के युवक को नशे के कैप्सूल के 10 कार्टन बॉक्स के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।
एसएसआई अनिल जोशी ने बताया कि वे एसआई सुनील सुतेड़ी, कां. सचिन कुमार व अमरदीप के साथ क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। इस दौरान एक मुखबिर ने उन्हें सूचना दी कि एक लड़का मिलन बैंकट हॉल के पास एक गत्ते की पेटी लेकर खड़ा है, जिसमें नशे की गोलियां हैं। सूचना पर कार्रवाई करते हुए जैसे ही वेे मिलन बैंकट हॉल के पास पहुंचे तो देखा कि एक युवक अपने हाथ में गत्ते की पेटी पकड़े खड़ा है। पुलिस को देखते ही उसने गत्ते की पेटी अपने पैरों के पास रख दी और भागने की कोशिश करने लगा जिस पर पुलिसकर्मियों ने दौड़कर उसे पकड़ लिया।
पूछताछ करने पर उसने अपना नाम अनश (19 वर्ष) पुत्र जरीफ निवासी ग्राम मानपुर, उत्तर प्रदेश हाल निवासी मझरा, वार्ड नं. 22, काशीपुर बताया। उसने बताया कि इस पेटी में नशे की गोलियां है। जिन्हें उसके भाई ने किसी को देने के दी थी, जो कि यहीं पर लेने आयेगा। जिसके बाद एसएसआई जोशी ने ड्रग इंस्पेक्टर को फोन कर मौके पर बुलाया।
इसके पश्चात सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर नीरज कुमार खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखण्ड की ड्रग इंस्पेक्टर टीम मीनाक्षी बिष्ट, पूजा रानी, हर्षिता, पंकज पंत, निधि शर्मा, शुभम कोटनाला, पूजा जोशी, अर्चना गहतोड़ी के साथ मौके पर आये। पूछताछ करने पर पकड़े गये युवक अनश ने बताया कि यह डिब्बा मेरे भाई मौ. शमीम ने घर पर रखा था, वह आज देहरादून है, उसने मुझसे कहा कि यह माल मिलन बैंकट हॉल के पास एक व्यक्ति आयेगा उसे दे देना, मैं उसे देने आया था, इसमे नशे की गोलियां है, मेरा भाई ही नशे की गोलियां बेचता है, हमारा मेडिकल स्टोर नहीं है।
गत्ते की पेटी को खोलने पर इसके अन्दर ACETAMINOPHEN TRAMADOL HCL & DICYCLOMINE HCL CAPSULES के 10 कार्टन बाक्स मौजूद है, जिसमें से प्रत्येक कार्टन बाक्स को चैक कर वरिष्ठ औषधि निरीक्षक नीरज कुमार द्वारा बताया गया कि प्रत्येक कार्टन बाक्स में ACETAMINOPHEN TRAMADOL HCL & DICYCLOMINE HCL CAPSULES की 10 पत्ते है, जिसमें प्रत्येक पत्ते में 24 गोलिया व एक कॉटन बॉक्स में कुल 240 कैप्सूल है, इस प्रकार 10 कॉर्टन बाक्स में कुल 2400 कैप्सूल मौजूद है।
मौके पर मौजूद औषधि निरीक्षकों की टीम ने बताया कि इन कैप्सूलों को बिना किसी चिकित्सक के सलाह के न तो कोई अपने कब्जे में रख सकता है और न बेच सकता है, इन कैप्सूलों का प्रयोग लोग नशे के रूप में भी करते है, इसमें मौजूद ट्रामाडोल एनडीपीएस की श्रेणी में आता है। जिसके बाद युवक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 22, 8 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। मामले की जांच एसआई मनोज सिंह धोनी के हवाले की गई है।