विकास अग्रवाल
काशीपुर (महानाद) : एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति पर उसे फर्जी रजिस्ट्री के जरिये जमीन बेचकर 12 लाख रुपये हड़पने का आरोप लगाया है। पुलिस ने तहसीलदार के आदेश पर तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।

ग्राम बघेलेवाला, काशीपुर निवासी भोगराज सिंह पुत्र नत्थू सिंह ने तहसीलदार काशीपुर को शिकायती पत्र देकर बताया कि अंशुल शर्मा पुत्र अजय कुमार शर्मा ने उसे एक भूमि विक्रय करने का प्रस्ताव दिया। उक्त भूमि ग्राम बरखेड़ा पांडेय, तहसील काशीपुर में स्थित है, जिसका रकबा 0.810 हेक्टेयर है। अंशुल शर्मा ने स्वयं को उक्त भूमि का वैधानिक स्वामी बताते हुए उससे बारह लाख रुपये प्राप्त कर लिए।

भोगराज ने बताया कि बाद में यह तथ्य प्रकाश में आया कि अंशुल ने विक्रय दस्तावेजों में अपनी फोटो चस्पा कर किसी अन्य व्यक्ति के नाम से हस्ताक्षर किए, जिससे यह सिद्ध होता है कि प्रस्तुत दस्तावेज फर्जी एवं कूटरचित है। उक्त विक्रय समझौते में दर्शाया गया गवाह राहुल सिंह पुत्र राम सरन सिंह पूर्णतः फर्जी व्यक्ति है, क्योंकि इस नाम का कोई व्यक्ति वास्तविक रूप से अस्तित्व में नहीं पाया गया। अंशुल ने उसकी पत्नी से धोखे व छलपूर्वक ओरिजिनल कागजात भी अपने कब्जे में ले लिए, जिन्हें आज तक वापस नहीं किया गया है।

भोगराज ने बताया कि जांच व जानकारी प्राप्त करने पर यह भी ज्ञात हुआ कि अंशुल ने जो भूमि उसे बेची, वह किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति है, तथा अंशुल का उस भूमि पर कोई भी वैधानिक अधिकार या स्वामित्व नहीं है। इस प्रकार अंशुल ने सुनियोजित एवं आपराधिक तरीके से उसके साथ बारह लाख रुपये की ठगी की है जिससे उसे भारी आर्थिक एवं मानसिक क्षति पहुँची है। उसने अंशुल के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की मांग की है।
तहसीलदार के आदेश पर पुलिस ने अंशुल शर्मा के खिलाफ बीएनएस की धारा 316(2), 318(4) के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच एसआई जसविन्दर सिंह के हवाले की है।



