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Thursday, January 29, 2026
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बड़ी खबर : मृतक के खिलाफ अवैध पिस्टल रखने का मुकदमा दर्ज

बाजपुर (महानाद) : एक युवक आत्महत्या करने के बाद पुलिस न उसके खिलाफ अवैध पिस्टल रखने के लिए आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने मौके से एक अवैध पिस्टल 32 बोर मय एक खोखा व 5 कारतूस बरामद किये हैं।

एसआई अशोक कांडपाल ने बताया कि 25 जनवरी 2026 को बैंतखेड़ी निवासी लवप्रीत मण्ड पुत्र चंचल सिंह ने सूचना दी कि बन्नाखेड़ा सोसाइटी के सामने गुरप्रताप सिंह (43 वर्ष) पुत्र बलकार सिंह के मकान में किराये पर रहने वाले व्यक्ति गुरजीत सिंह पुत्र जोगेन्दर सिंह ने अपने आप को गोली मार कर आत्महत्या कर ली है।

सूचना पर कार्रवाई करते हुए एएसआई भरत सिंह, कां. सुनील कुमार, विपिन, गिरीश पाटनी व मनोज करायत के साथ मौके पर पहुंचे तो देखा कि कमरे में गुरजीत का शव पड़ा है। मृतक के पास बेड पर एक अवैध पिस्टल 32 बोर पड़ी है।

पूछताछ करने पर मृतक के भाई गुरपिन्दर सिंह ने बताया कि उसका भाई गुरजीत सिंह और भाभी संदीप कौर गुरप्रताप सिंह के घर में किराये पर रहते हैं, आज वह अपनी माता, पत्नी, बच्चे तथा अपनी भाभी संदीप कौर के साथ गुरुद्वारे गये थे। जब वह 2.00 बजे के आस-पास वापस आये तो भाभी ने उसे रोककर कहा कि आपके भाई दरवाजा नहीं खोल रहे हैं अंदर से कुण्डी लगा रखी है जिसके बाद उसने कई बार दरवाजा पीटा परन्तु उसके भाई का कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद उसके लड़के अभिजोत सिंह ने घर के पीछे जाकर घर की खिड़की में लगे शीशे व जाली को तोड़कर लकड़ी की मदद से परदा हटाकर देखा तो उसका बड़ा भाई बैड पर चित अवस्था में पड़ा था, जिसके पैर के पास एक पिस्टल पड़ी थी।

गुरपिन्दर सिंह ने बताया कि यह देखकर उसकी भाभी संदीप कौर यह देखकर भावुक हो गयी, उसने पिस्टल पकड़ ली, यह देख उसने कुछ सोचे बिना अपनी भाभी संदीप कौर के हाथ से उक्त पिस्टल छीन ली तथा उसकी मैग्जीन निकाल ली तथा चैम्बर खाली कर दिया, इसी दौरान यहां लोगों की भीड़ लग गयी।

बरामद पिस्टल के बारे में मृतक के भाई से जानकारी की गयी तो उनके द्वारा इस सम्बन्ध में जानकारी नहीं होना बताया गया तथा बताया कि उसके भाई के पास कोई शस्त्र लाइसेंस भी नहीं है। पिस्टल मृतक गुरजीत सिंह के पास से बरामद हुआ है जो जुर्म धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अपराध है। मृतक के भाई गुरपिन्दर सिंह को मृतक के जुर्म धारा 3/25 आर्म्स एक्ट से अवगत कराया गया और मृतक गुरजीत सिंह के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच एसआई संदीप शर्मा के हवाले की गई है।

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