विकास अग्रवाल
देहरादून (महानाद) : देश में बढ़ते ओमिक्रोन के खतरे को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है।
उत्तराखंड के मुख्य सचिव एसएस संधु ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए कहा है कि ॅभ्व् ने ओमिक्रोन को तेजी से फैलने वाला वायरस बताया है। इसी के मद्देनजर प्रदेश में निम्न दिशा निर्देश जारी किये जा रहे हैं –
प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों, पर्यटक स्थलों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशनों , मडी शॉपिंग मॉल एवं अन्य भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर सामाजिक दूरी, मास्क लगाना तथा हाथों को सेनेटाइज का कड़ाई से पालन कराया जायेगा। उक्त का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी।
सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों तथा सार्वजनिक परिवहन के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य होगा। 6 फिट की दूरी रखना अनिवार्य होगा।
सार्वजनिक स्थानों पर थूकना गैरकानूनी होगा। जिसके लिए जुर्माने के साथ-साथ दंड का प्रावधान होगा।
65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, गर्भवती महिलायें तथा 10 वर्ष तक के बच्चे अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकले।