व्यापारी का अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर वसूले 5 लाख

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सांकेतिक तस्वीर

हल्द्वानी (महानाद) : साइबर ठगों ने एक व्यापारी सेउसका अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 5 लाख 19 हजार रुपये वसूल लिये। लगातार की जा रही ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर व्यापारी ने पुलिस से शिकायत कर ब्लैकमेलरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

काठगोदाम क्षेत्र निवासी एक व्यापारी ने काइगोदाम थाना पुलिस को तहरीर देकर बताया कि दि. 28-07-2023 को उसके पास फोन आया जिसमें कॉल करने वाले ने कहा कि वह दिल्ली साइबर ब्रांच से एसीपी राम पाण्डे बोल रहा है। उसने धमकाते हुए कहा कि आपका यू ट्यूब में एमएमएस वायरल कर दिया जायेगा। आप तुरन्त 31,500/- रुपये बैंक खाते में तुरन्त ट्रान्सफर कर दें। जिस पर उसने डर कर पैसा ट्रान्सफर कर दिया गया। इसके तुरन्त बाद ही फिर एक कॉल आई और 95,500/- रुपये की माँग की गयी।

व्यापारी ने बताया कि वह अत्यन्त भयभीत हो गया और किसी तरह से एकत्र कर उक्त रकम बताये गये खाते में ट्रान्सफर कर दी। तत्पश्चात 28.07.2023 को पुनः धमकाते हुए एक कॉल आया और 1,51000/- रुपये की माँग की गयी। उपरोक्त रकम भी उसके द्वारा उसी खाते में जमा कर दी गयी। तत्पश्चात 2,41000/- रुपये जान से मारने की धमकी व लोकल पुलिस का डर दिखाकर उसी खाते में डलवा लिए। इस तरह उक्त लोगों ने उससे अब तक पांच लाख उन्नीस हजार रुपये वसूल लिये हैं। व्यापारी ने पुलिस से कानूनी कार्रवाई कर उसकी रकम वापिस दिलवाने की गुहार लगाई है।

व्यापारी की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 386 के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच एसआई फिरोज आलम के हवाले की है।

क्या है धारा 386 – किसी व्यक्ति को मृत्यु या गंभीर आघात के भय में डालकर जबरदस्ती वसूली करना।
सजा – दस वर्ष कारावास और आर्थिक दण्ड।
यह एक गैर-जमानती, संज्ञेय अपराध है और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।

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