रुद्रपुर (महानाद) : उधम सिंह नगर जिले में अब लोग मनमाने तरीके से सड़कें खोदकर गड्डे नहीं कर पायेंगे। इसके लिए डीएम उदयराज सिंह ने अपने अधीनस्थों को आदेश जारी कर दिये हैं।
डीएम उदयराज सिंह ने अपने अधीनस्थों को आदेश जारी करं कहा है कि वर्तमान में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा आधारभूत सुविधाओं को विकसित करने हेतु अनेकों बड़ी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। आम जनमानस के जीवन को सुगम बनाने की दिशा में शासन निरन्तर प्रसासरत है। इन विकास कार्यों के सम्पादन के दौरान अनेकों स्थानों पर पूर्व से निर्मित / हाल में ही निर्मित अनेकों संरचनाओं को बड़ी ही जल्दी खुदाई द्वारा तोड़ दिया जाता है। सड़कों के किनारे एवं कहीं-कहीं सड़कों के मध्य भाग से ही बीच सड़क खोदकर जमीन के नीचे अंडरग्राउण्ड सीवर वाटर, केबल लाईनें, गैस पाईप लाईन, दूर संचार से सम्बन्धित केबल लाईनों को बिछाने हेतु सड़कों के किनारे या सड़कों पर ट्रंच पिट बना दिया जाता है। एवं बिना किसी पूर्व निर्धारित कार्य योजना के तहत ही कार्य प्रारम्भ कर दिया जाता है एवं कहीं-कहीं सड़केे हाल या साल के 6 माह में ही निर्मित/सुदृढ़ीकरण की जाती हैं। ऐसी स्थिति में पुनः उन सड़कों को बनाया जाना सीधे तौर पर शासकीय धन का अपव्यय ही माना जायेगा।
डीएम ने कहा कि यदि विभाग आपसी तालमेल एवं समन्वय से यह सुनिश्चित कर लें कि आगामी साल भर में या 6 महिने में सम्बन्धितों द्वारा सड़क पर उपरोक्तानुसार जमीन के नीचे सड़क खोदकर कार्य किये जाने हैं, तो स्थानीय प्राधिकारी यथा लोक निर्माण विभाग, नगर निगम / नगर पालिका / नगर पंचायतें उन सड़कों का निर्माण सड़क के बीचो बीच जमीन के नीचे केबल, पाईप लाईप डाले जाने के उपरान्त ही कराते। किन्तु आपसी तालमेल न होने से विषम स्थितियां पैदा हो जाती हैं। और नई-नई सड़कों को खोद दिया जाता है और जिन्हें लम्बे समय तक अंडरग्राउण्ड करके उनका पुर्ननिर्माण भी नहीं किया जाता है। इससे एक तरफ आम जन मानस को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है और वहीं दूसरी ओर सड़कों के पेंच वर्क कराने से मजबूती भी नहीं रहती है।
डीएम ने सभी तथ्यों के दृष्टिगत यह आदेश किया है कि सड़क के बीचों-बीच या सड़क के किनारे जमीन के नीचे डाले जाने वाले अण्डरग्राउण्ड पाईप लाईन / केबल आदि बिछाने वाली एजेन्सियां समय से अपना प्रस्ताव सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकारी यथा लोक निर्माण विभाग, नगर निगम / नगर पालिका / नगर पंचायतों एवं ग्राम पंचायत को उपलब्ध करा एवं उसकी एक प्रति सम्बन्धित उप जिलाधिकारियों को भी उपलब्ध करा दें। उप जिलाधिकारी सम्बन्धित विभागों की आख्या प्राप्त कर और उपरोक्तानुसार आने वाली विसंगतियों को ध्यान में रखते हुए नोडल अधिकारी के रुप में अनापत्ति प्रदान करेंगें, यदि कोई विभाग उपरोक्तानुसार अपनी कार्य योजना को समय से प्रस्तुत नहीं करता तथा नवनिर्मित सड़क पर खुदान आदि के लिए अनुमति मांगता है व उनके द्वारा सड़क खोदी जाती है तो नई सड़क के निर्माण में आने वाला अतिरिक्त व्यय भार सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों को जिम्मेदार मानतें हुए उनके उपर अधिरोपित किया जायेगा, जिसके लिए वो स्वयं उत्तरदायी होंगें।
डीएम उदयराज सिंह ने कहा है कि उक्त के अतिरिक्त सम्बन्धित उप जिलाधिकारी पृथक से सभी आपत्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन / प्रस्तावों का ब्यौरा रजिस्टर में रक्षित करेंगें तथा आवेदन पत्रों का सम्बन्धित विभाग से परीक्षण आख्या प्राप्त करते हुए 15 दिवस के भीतर निस्तारण करना सुनिश्चित करायें ।भविष्य में इस आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ऐसे आदेश जिला अधिकारी के द्वारा जिले के संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं जिससे कि भविष्य में जनता को कोई कठिनाई का सामना न करना पड़ सके।