बिग बेंकिंग काशीपुर : 15 लोगों के खिलाफ काजीबाग मस्जिद की वक्फ की धनराशि हड़पने का आरोप, मुकदमा दर्ज

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विकास अग्रवाल
काशीपुर (महानाद) : वक्फ संख्या 14, मस्जिद काजीबाग, मौहल्ला काजीबाग, काशीपुर, उधम सिंह नगर के सचिव ने वक्फ की पूर्व कमेटी सहित 15 लोगों के खिलाफ वक्फ के 1 लाख 25 हजार रुपये हड़पने का आरोप लगाया है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने 15 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।

वक्फ संख्या 14, मस्जिद काजीबाग, मौहल्ला काजीबाग, काशीपुर, उधम सिंह नगर के सचिव अली अनवर ने कोतवाली काशीपुर पुलिस को तहरीर देकर बताया कि मौहल्ला काजीबाग, वार्ड संख्या 27, काशीपुर में एक मस्जिद वक्फ सम्पत्ति के रूप में दर्ज चली आ रही है, जिसका प्रबंधन उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड, देहरादून द्वारा नियुक्त समिति द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 यथा संशोधित अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत किया जाता है। इसी क्रम में दिनांक 16 दिसम्बर 2024 को उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड, देहरादून का एक पत्र प्राप्त हुआ है जोकि उसके 11 दिसम्बर 2024 के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को प्रेषित पत्र के सम्बंध में है, जिसके माध्यम से उन्हें सूचित किया गया है कि उक्त प्रकरण मस्जिद काजीबाग, काशीपुर, वक्फ संख्या 14, काजीबाग, काशीपुर से संबंधित है। प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए विधिवत सुसंगत धाराओं में सम्बंधित थाने में पुलिस प्राथमिकी दर्ज कराना आवश्यक है।

अली अनवर ने कहा कि इस सम्बंध में वह निम्नलिखित बिन्दुओं के माध्यम से मुख्य तथ्यों से अवगत कराना चाहते हैं –
1) उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड, देहरादून द्वारा दिनांक 17 नवम्बर 2007 को जारी पत्र के क्रम में मस्जिद काजीबाग, वक्फ में सुपरसीड करते हुये दिनांक 16.11.2007 से 15.11.2009 तक के लिये मौ. इदरीश अन्सारी पुत्र खुर्शीद अन्सारी निवासी काजीबाग काशीपुर की अध्यक्षता और डॉ. अशफाक पुत्र मौ. अली निवासी काजीबाग की सचिवता में 12 सदस्ययी निम्नलिखित प्रबन्ध समिति का गठन किया गया था।

1. मौ. इदरीश अन्सारी पुत्र खुर्शीद अहमद निवासी काजीबाग, काशीपुर (अध्यक्ष)
2. जाहिद हुसैन पुत्र अ. अजीज निवासी काजीबाग, काशीपुर (उपाध्यक्ष)।
3. डॉ. अशफाक (अशफाक हुसैन) पुत्र मौ. अली निवासी काजीबाग, काशीपुर (सेक्रेटरी)।
4. अमीर हसन पुत्र इद्दी पहलवान निवासी काजीबाग, काशीपुर (नायब सेक्रेटरी)।
5. जमील अहमद पुत्र सगीर अहमद हाल निवासी तुफैल का बाग, काशीपुर (खजांची)।
6. मौ. नासिर पुत्र अजीमुद्दीन निवासी काजीबाग, काशीपुर (ऑडिटर)।
7. चान्द ठेकेदार पुत्र दिलदार निवासी काजीबाग, काशीपुर (सदस्य)।
8. अनीस पुत्र गय्यूर निवासी काजीबाग, काशीपुर (सदस्य)।
9. मौ. युसुफ पुत्र अ. रहीम निवासी काजीबाग, काशीपुर (सदस्य)।
10. सरफुददीन पुत्र फखरुददीन निवासी काजीबाग, काशीपुर (सदस्य)।
11. अहमद इसहाक पुत्र चन्दा निवासी काजीबाग, काशीपुर (सदस्य)।
12. महबूब हसन पुत्र शकूर अहमद निवासी काजीबाग, काशीपुर (सदस्य)।

2). मौ. इदरीश आदि द्वारा प्रबन्ध समिति के गठन के पश्चात मस्जिद काजीबाग वक्फ सं 14, काशीपुर के प्रबन्धन हेतु 12 सदस्ययी प्रबन्ध समिति द्वारा एक प्रस्ताव पारित कर चालू खाता कूर्मांचल नगर सहकारी बैंक, शाखा माता मंदिर रोड, काशीपुर में खोल दिया और वक्फ की सम्पत्ति का किराया आदि बाकायदा से 1,26,510/- रुपये वसूल किया गया।

उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड देहरादून द्वारा आग्रिम आदेशों तक दिनांक 23.04.2008 को राजकीय पॉलीटेक्निक, काशीपुर के तत्कालीन प्राचार्य एए हाशमी को रिसिवर नियुक्त कर दिया। प्राचार्य एए हाशमी को उक्त इदरीश आदि की समिति ने वक्फ के खाते में जमा रकम को बदनीयती के कारण रकम को हडपने के उद्देश्य से छुपा लिया और उसमें जमा रकम को रिसीवर एए हाशमी को हस्तगत नहीं की।

इसके बाद उ. व. बोर्ड के आदेश पर एए हाशमी के स्थान पर मुख्तार हुसैन पुत्र सत्तार हुसैन निवासी मौहल्ला थाना साबिक, काशीपुर को नियुक्त किया और उनके बाद उ. व. बोर्ड के आदेश दिनांक 20 जून 2011 के क्रम में वक्फ का प्रशासक हाजी अब्दुल कय्यूम पुत्र हाजी अब्दुल गफ्फार निवासी काजीबाग, काशीपुर को नियुक्त किया। इसके बाद 2 दिसम्बर 2013 के आदेश पर मौलाना अखलाक निवासी जसपुर को प्रशासक नियुक्त किया गया और उनके बाद दिनांक 21 फरवरी 2015 को हल्द्वानी निवासी डॉ. जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में 4 सदस्ययी समिति का गठन किये जाने के उपरान्त विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गयी और प्रकरण वर्ष 2015 में हाईकोर्ट नैनीताल योजित याचिका संख्या 2240 वर्ष 2015 अली अनवर आदि बनाम उ.व. बोर्ड आदि की सुनवाई के उपरान्त पारित आदेश दिनांक 14 नवम्बर 2015 के क्रम में एसडीएम काशीपुर को अग्रिम आदेशों तक प्रशासक नियुक्त किया गया और आदेशित किया गया था कि कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा और पूर्व सभी प्रबन्धनों ने एसडीएम काशीपुर को चार्ज हस्तांतरण की कार्यवाही कर दी।

अली अनवर ने आरोप लगाया कि मौ. इदरीश अन्सारी की अध्यक्षता वाली 12 सदस्ययी गठित समिति ने बदनीयती और गबन के इरादे के कारण किसी भी रिसीवर / प्रशासक अथवा समिति को वक्फ के खाते में जमा रकम को हस्तांतरित नहीं किया।

3). अली अनवर ने बताया कि जब उन्हें उक्त खाते की जानकारी मिली तो उन्होंने दिनांक 07 दिसम्बर 2024 बैंक से संपर्क कर सत्यापित अभिलेख प्राप्त किये। जिस पर पता चला कि हाई कोर्ट, नैनीताल के आदेश पर नियुक्त प्रशासक एसडीएम काशीपुर के कार्यकाल में पूर्व प्रबन्ध समिति और उनके तीनों सहयोगियों द्वारा अपनी हिकमत अमली से गबन करने की नीयत से खोले गये चालू खाते में से दिलशाद हुसैन ने 22.05.2017 को बैंक में लगा कर 45,000 रुपये निकाल लिये तथा दिनांक 22.05.2017 को मौ. हनीफ ने बैंक में लगाकर 40,000 रुपये निकाल लिये और दिनांक 23.05.2017 को शहजाद ने 40,000 रुपये तीनों ने कुल राशि 1,25,000 रुपये आहरित कर लिये और अपने निजी स्वार्थ में वक्फ के पैसे बदनीयती से गबन कर लिया।

सचिव अली अनवर की तहरीर के आधार पर पुलिस ने 12 सदस्ययी समिति उनके तीनों सहयोगी मौ. दिलशाद, मौहम्मद हनीफ और शहजाद सहित 15 व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 409, 420 के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच एसआई गिरीश चंद्र आर्य के सुपुर्द की है।

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