लखनऊ (महानाद) : अब यूपी में गाड़ी खरीदने के बाद उसके रजिस्ट्रेशन में देरी करना गाड़ी मालिक और शोरूम मालिक दोनों को भारी पड़ेगा। यदि 7 दिन के अंदर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो भारी जुर्माना भरना होगा।
बता दें कि उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने 1 जून से गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के नियमों में बदलाव करते हुए वाहन के शोरूम से निकलने के सात दिनों में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य कर दिया है। 1 जून के बाद यदि कोई वाहन 7 दिन के बाद बिना रजिस्ट्रेशन के सड़क पर दौड़ता पाया जाता है तो डीलर को वाहन पर लगने वाले रोड टैक्स का 15 गुना अर्थात गाड़ी की कीमत का लगभग 1.5 गुना जुर्माना देना होगा, जो यूपी में करीब डेढ़ गुना तक बैठता है। यदि गाड़ी किसी दूसरी जगह से खरीदी गई है और उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो गाड़ी मालिक को रोड टैक्स का एक तिहाई जुर्माना देना होगा।
अर्थात एक कार की कीमत मान लीजिए 10 लाख रुपए है और इस पर 10 प्रतिशत रोड टैक्स लग रहा है तो इसका रोड टैक्स एक लाख रुपए हुआ। अब यदि डीलर ने 7 दिनों के अंदर अगर डीलर ने गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो उसे रोड टैक्स का 15 गुना यानी कि 10 लाख की कीमत वाली गाड़ी का 15 लाख रुपए जुर्माना देना होगा। वहीं यदि गाड़ी के मालिक ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो उसे रोड टैक्स का एक तिहाई जुर्माना यानि की उसे 10 लाख की कार पर करीब 33 हजार रुपए जुर्माना देना होगा।