अग्निपथ योजना के विरोध के बीच DGP ने दिए सख्त निर्देश, कही ये बड़ी बात

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देहरादून (महानाद) : देशभर में अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। हिंसा की खबरे भी आ रही है। उत्तराखंड में भी युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। हल्द्वानी में युवाओं पर लाठीचार्ज किया गया। ऐसे में हालात को देखते हुए डीजीपी अशोक कुमार ने सभी जिले के एसएसपी को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से अग्निपथ योजना के विरोध में परिलक्षित प्रतिक्रियाओं के दृष्टिगत प्रदेश में शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के सम्बन्ध में एक बैठक की।

डीजीपी ने बैठक में निर्देश दिए पुलिस कोचिंग सेन्टर संचालकों एवं प्रदर्शनकारी युवाओं से वार्ता करें और यह सुनिश्चित कर लें कि किसी भी स्थिति में शान्ति एवं कानून व्यवस्था प्रभावित न हो। उन्होंने सभी जिलों के एसएसपी को कहा की प्रदेश में किसी भी कीमत पर माहौल नहीं बिगड़ने दिया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति असंवैधानिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करके शान्ति एवं कानून व्यवस्था प्रभावित करता है, तो उसके विरूद्ध सख्त वैधानिक कार्यवाही की जाये।

बैठक में दिए गए ये निर्देश

1. अपने-अपने जिला मजिस्ट्रेटों के साथ समन्वय स्थापित करते हुये सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त करा लिये जाये तथा समय से आवश्यक पुलिस प्रबन्ध सुनिश्चित किये जाये।
2. देश के अन्य राज्यों में होने वाली प्रतिक्रियाओं पर सतर्क दृष्टि रखते हुए राज्य में इसका प्रभाव न पड़ने दिया जाये ।
3. जनपद क्षेत्रान्तर्गत जिला मुख्यालयों, महत्वपूर्ण संस्थानों, राष्ट्रीय राजमार्ग, रेल मार्ग, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डो, बाजारों, भीड-भाड वाले स्थलों एवं महत्वपूर्ण स्थलों आदि पर आवश्यकतानुसार पुलिस/पीएसी बल को दंगा नियंत्रण उपकरणों, टियर गैस आदि के साथ नियुक्त किया जाये।
4. यातायात को सुचारु रुप से संचालित कराये जाने हेतु पूर्व से एक कार्ययोजना तैयार कर ली जाये तथा आवश्यकतानुसार उसका उपयोग किया जाये ।
5. जनपद प्रभारी स्वयं भी लगातार सतर्क दृष्टि रखते हुये छोटी से छोटी घटनाओं पर नियमानुसार कार्यवाही कराते हुए कार्यक्रमों की फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी अवश्य कराएं।
6. जनपद में स्थापित सोशल मीडिया मॉनीटरिंग सैल, सोशल मीडिया प्रमोशन सैल एवं साईबर सैल के माध्यम से सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली खबरों पर भी सतर्क दृष्टि रखें और तत्काल उनका खण्डन कराते हुए सम्बन्धित व्यक्तियों के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये।