देहरादून (महानाद) : शासन ने प्रदेश की सभी नदियों में पुलों के दोनों ओर एक-एक किमी के दायर में खनन पर रोक लगा दी है।
प्रमुख्या सचिव आरके सुधांशु उत्तराखंड की ओर से सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर कहा गया है कि इस वर्ष मानसून सीजन में प्रदेश के विभिन्न जिलों में अतिवृष्टि के कारण कई पुलों को नुकसान पहुंचा है। राज्य सरकार की ओर से जारी खनन नीति के तहत नदियों में विभिन्न स्थानों पर खनन की अनुमति दी जाती है। लेकिन देखने में आ रहा है कि खनन कारोबारी निर्धारित स्थानों के अलावा नदी पर बने पुलों के पास में भी खनन करते हैं। जिस कारण बीते दिनों वर्षाकाल में पुलों को काफी नुकसान हुआ है। पुलों के पास खनन करने से पुलों की नींव कमजोर हो जाती है।
प्रमुख्य सचिव ने आदेश में कहा है कि पुलों के पास में खनन करना खनन नीति का उल्लंघन है। इसलिए नदी क्षेत्र में बने पुलों के दोनों तरफ एक-एक किमी तक मिट्टी, रेत, बजरी, पत्थर आदि के खनन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाता है।