बड़ी कार्यवाही : गैंगस्टर सलीम अहमद की 2.5 करोड़ की सम्पत्ति जब्त

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हल्द्वानी (महानाद) : नैनीताल पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए स्मैक बेच कर कमाई गई गैंगस्टर सलीम अहमद व उसके परिजनों की 2.5 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली।

आपको बता दें कि ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 के क्रम में एसएसपी नैनीताल पंकज भट्ट द्वारा मादक पदार्थों की बिक्री व तस्करी करने वाले तस्करों पर गैंगस्टर एक्ट में धारा-14(1) में गैंग लीडर व उनके सदस्यों द्वारा अवैध मादक पदार्थों की बिक्री/तस्करी से अर्जित की गयी अवैध सम्पत्ति के जब्तीकरण हेतु तत्काल कार्यवाही करने के सम्बन्ध में समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है।

उक्त क्रम में एसपी सिटी हरबन्स सिंह, सीओ भूपेन्द्र सिंह धौनी, थानाध्यक्ष बनभूलपुरा नीरज भाकुनी द्वारा कोतवाली हल्द्वानी में पंजीकृत मुकदमा सं. 37/2022 धारा-2/3 गैंगस्टर एक्ट बनाम सलीम आदि में दौराने विवेचना गैंग लीडर सलीम अहमद पुत्र हफीज अहमद निवासी वार्ड नं.-8 छोटी मस्जिद हाता, कोतवाली किच्छा, जनपद ऊधम सिह नगर द्वारा अवैध स्मैक की बिक्री व तस्करी कर अवैध रुप से धनोपार्जन कर अपने व अपने परिजनों क्रमशः 1-भाई-नईम पुत्र हफीज निवासी उपरोक्त, 2-कृबहनोई हिफजान उर्फ हिबजान पुत्र रियासत, 3-कृमामीकृरुकसाना बी पत्नी महबूब उर्फ नन्हें निवासी उपरोक्त के नाम पर अचल सम्पत्तियों का ब्यौरा सम्बन्धित विभागों से प्राप्त किया गया, जिसमें एक दुकान, एक मकान दोमंजिला, एक पक्का मकान दोमंजिला, 2 मोटरसाईकिलें (स्प्लेण्डर), 1 कार महिन्द्रा बुलेरो, 1 अदद स्कूटी व खेतीहर भूमि कीमती करीब 2 करोड 50 लाख की अचल सम्पत्तियों के सम्बन्ध में अन्तर्गत धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट में जब्तीकरण की रिपोर्ट एसएसपी द्वारा जिला मजिस्ट्रेट ऊधम सिंह नगर को प्रेषित की गयी।

विदित हो कि गैंग लीडर सलीम उपरोक्त वर्ष 2018 में कोतवाली किच्छा के एफआईआर नंबर–250/18 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट में भी स्मैक की तस्करी में जेल जा चुका है।