नैनीताल (महानाद) : उत्तराखंड के पंचायत चुनाव टल गये हैं। हाईकोर्ट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि राज्य चुनाव आयोग ने उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी थी और आगामी 25 जून 2025 से नामांकन प्रक्रिया शुरु होने वाली थी।
विदित हो कि बागेश्वर निवासी गणेश दत्त कांडपाल व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर कर कहा कि उत्तराखंड सरकार ने विगत 9 जून को एक आदेश जारी कर पंचायत चुनाव के लिए नई नियमावली बनाई है तथा 11 जून 2025 को आदेश जारी कर पंचायत चुनाव के लिए लागू आरक्षण रोटेशन को शून्य घोषित करते हुए इस वर्ष से नया रोटेशन लागू करने का निर्णय लिया है। जबकि हाईकोर्ट ने पहले से ही इस मामले में दिशा निर्देश कर दिए थे।
याचिकाकर्ताओं ने बताया कि उक्त आदेश से पिछले 3 कार्यकाल से जो सीटें आरक्षित वर्ग में थी, वह चौथी बार भी आरक्षित कर दी गई है। इस कारण वे पंचायत चुनाव में भाग नहीं ले पा रहे हैं। इस मामले में सरकार की ओर से बताया गया कि इसी तरह के कुछ मामले एकल पीठ में भी दायर हैं। वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि उन्होंने खंडपीठ में 9 जून को जारी नियमों को भी चुनौती दी है। सरकार की ओर से बताया गया कि एकलपीठ के समक्ष केवल नए सिरे से आरक्षण लागू करने का उल्लेख वाले 11 जून के आदेश को चुनौती दी गई है।



