बिग ब्रेकिंग : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को मिली जमानत

0
842

नई दिल्ली (महानाद) : राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। इससे पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को जमानत दी थी।

अवकाश न्यायाधीश नियाय बिंदु ने अरविंद केजरीवाल और ईडी की दो दिनों तक सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया। इससे पहले उन्होंने दिन में दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। उन्होंने कल ही स्पष्ट कर दिया था कि वे बहस पूरी होने के बाद तुरंत ही फैसला देगी क्योंकि यह मामला हाई प्रोफाइल है।

वहीं ईडी ने कहा कि हस्ताक्षर करने को 48 घंटे के लिए टाला जा सकता है ताकि आदेश को अपीलीय अदालत के समक्ष चुनौती दी जा सके। अदालत ने उनके आग्रह को खारिज करते हुए आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और कहा कि जमानत बांड को कल ड्यूटी जज के समक्ष पेश किया जाना है।

आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने इस आरोप में गिरफ़्तार किया था कि वह कुछ शराब विक्रेताओं को फायदा पहुँचाने के लिए 2021-22 की अब समाप्त हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति में जानबूझकर खामियाँ छोड़ने की साजिश का हिस्सा थे।

ईडी का आरोप है कि शराब विक्रेताओं से प्राप्त रिश्वत का इस्तेमाल गोवा में आम आदमी पार्टी (आप) के चुनावी अभियान के लिए किया गया था और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते केजरीवाल व्यक्तिगत रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से धन शोधन के अपराध के लिए उत्तरदायी हैं। वहीं, केजरीवाल ने आरोपों से इनकार करते हुए ईडी पर जबरन वसूली का रैकेट चलाने का आरोप लगाया है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here