बिग ब्रेकिंग रामपुर : पूर्व सांसद आजम खां, उनकी पत्नी और बेटे को 7-7 साल की सजा

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रामपुर (महानाद) : पूर्व सांसद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में रामपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने पूर्व सांसद एवं सपा नेता आजम खां, उनकी पत्नी तंजीम फात्मा और बेटे अब्दुल्ला आजम को सात-साल की सजा सुनाई है। आज बुधवार की दोपहर को कोर्ट ने तीनों को दोषी करार देते हुए सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खां के दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।

आपको बता दें कि तत्कालीन भाजपा लघु प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक था रामपुर से वर्तमान विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में गंज थाने में सपा नेता आजम खां के बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दो जन्म प्रमाणपत्र होने का मामला दर्ज कराया था, जिसमें आजम खां और उनकी पत्नी डॉ. तंजीन फात्मा को भी आरोपी बनाया गया था। आकाश सक्सेना का आरोप था कि अब्दुल्ला आजम ने अपने दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाए है, जिनमें एक रामपुर नगरपालिका परिषद से, जबकि दूसरा प्रमाणपत्र लखनऊ नगर निगम से बनवाया। आरोप है कि उसका प्रयोग अब्दुल्ला आजम ने विधानसभा चुनाव के दौरान किया। पुलिस ने जांच के दौरान 30 गवाहों और दस्तावेजों के आधार पर कोर्ट में अपनी चार्जशीट पेश की। जिसके आधार पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।

बता दें कि वर्ष 2017 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान अब्दुल्ला ने अपनी जो जन्मतिथि बताई थी उसे उस समय उनके निकटतम प्रतिद्वंदी रहे नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। नवेद मियां का कहना था कि 2017 में चुनाव के समय अब्दुल्ला आजम की उम्र 25 साल से कम थी, जबकि चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने फर्जी कागजात और हलफनामा दाखिल किया था। हाईस्कूल की मार्क्स शीट और अन्य दस्तावेजों को आधार बनाया गया था। तब हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद अब्दुल्ला की विधानसभा की सदस्यता को रद्द करते हुए चुनाव शून्य घोषित कर दिया था।

वहीं, सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम 2022 में स्वार टांडा सीट से सपा के टिकट पर फिर चुनाव लड़े और जीत गए, लेकिन मुरादाबाद के छजलैट प्रकरण के 15 साल पुराने मामले में कोर्ट ने उनको दोषी ठहराते हुए 14 फरवरी 2023 को दो साल की कैद व तीन हजार रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी विधायकी दूसरी बार भी चली गई थी।

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