Uttarakhand News: उत्तराखंड हाई कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि कोर्ट ने प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति व लोकायुक्त संस्थान को सुचारू रूप से संचालित किए जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने सरकार को जवाब पेश करने के लिए 24 घंटे का वक्त दिया है। मामले में अगली सुनवाई 27 को जून होगी।
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार सोमवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में हल्द्वानी गौलापार निवासी समाजसेवी रविशंकर जोशी की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई में कहा गया है कि राज्य सरकार ने अभी तक लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं की जबकि संस्थान के नाम पर सालाना दो से तीन करोड़ खर्च हो रहा है। कर्नाटक और मध्य प्रदेश में लोकायुक्त की ओर से भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन उत्तराखंड में तमाम घोटाले हो रहे हैं। हर एक छोटे से छोटा मामला हाईकोर्ट लाना पड़ रहा है।
बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट ने पिछली तिथि में सरकार से शपथपत्र के माध्यम से यह बताने को कहा था कि लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए क्या कार्रवाई की है। कहा कि शपथ पत्र में संस्थान बनने से 31 मार्च 2023 तक वर्षवार कितना खर्च किया गया है, उसका विवरण भी आने के लिए कहा था लेकिन सरकार ने अभी तक जवाब पेश नहीं किया है। ऐसे में कोर्ट ने सरकार को जवाब देने के लिए 24 घंटे का वक्त दिया है।