बड़ी खबर : अब सांसद नहीं रहे राहुल गांधी

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नई दिल्ली (महानाद) : मानहानि केस में सूरत कोर्ट द्वारा दो साल की सजा सुनाए जाने के बाद आज राहुल गांधी को दूसरा बड़ा झटका लगा है। आज उनकी लोकसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई है।

बता दें कि सूरत की एक अदालत ने ‘मोदी उपनाम’ संबंधी टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें कल बृहस्पतिवार को दो साल कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने गांधी को जमानत देते हुए उनकी सजा पर 30 दिन की रोक लगाई है ताकि वे अदालतके फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दे सकें।

अदालत के सजा सुनाए जाने के बाद से ही राहुल गांधी की सांसदी खतरे में आ गई थी। जनप्रतिनिधि कानून के अनुसार, दो साल या उससे अधिक समय के लिए कारावास की सजा पाने वाले व्यक्ति को ‘दोषसिद्धि की तारीख से’ अयोग्य घोषित किया जाएगा और वह सजा पूरी होने के बाद जनप्रतिनिधि बनने के लिए 6 साल तक अयोग्य रहेगा।

इसका मतलब ये हुआ कि राहुल गांधी 8 साल तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ पायेंगे। यदि ऊपरी अदालत उन्हें निर्दोष करार देती है तो वे फिर 2024 का चुनाव लड़ पायेंगे।

आपको बता दें कि वायनाड से लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने मोदी उपनाम को लेकर यह कथित टिप्पणी 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में की थी। राहुल गांधी की इस टिप्पणी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के नेता और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज कराई थी।

सजा सुनाये जाने के बाद राहुल गांधी ने महात्मा गांधी के एक कथन को उद्धृत करते हुए ट्वीट किया था, ‘मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन।’