रुद्रपुर (महानाद) : 27 मार्च को कबाड़ के गोदामों में लगी आग के मामले में पुलिस ने उक्त 11 कबाड़ियों द्वारा लापरवाही बरतने के कारण उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
एसआई जितेन्द्र कुमार ने उक्त कबाड़ियों के खिलाफ ुकदमा दर्ज करवाते हुए बताया कि दिनांक 27-03-2025 को डायल 112 पर प्रवेश कुमार ने सूचना दी कि मेडिसीटी हॉस्पिटल के पीछे कबाड़ के गोदामों में आग लगी है। इस सूचना पर वे एसआई मोहन चन्द्र जोशी, कां. ललित मोहन, दिलीप कुमार के साथ मेडिसिटी हॉस्पिटल के पीछे करतारपुर रोड पर कबाड़ को गोदामों में पहंुचे तो देखा कि कबाड़ के कई गोदामों में बहुत तीव्र गति से आग लगी थी और हवा भी काफी तेज चल रही थी। जिस पर उन्होंने सिटी कन्ट्रोल रुम, उच्चाधिकारीगणों को सूचित किया गया।
एसआई जितेन्द्र कुमार ने बताया कि कुछ समय पश्चात प्रभारी निरीक्षक रुद्रपुर, अग्निशमन अधिकारी रुद्रपुर, क्षेत्राधिकारी रुद्रपुर पहंुच गये व रुद्रपुर, पन्तनगर, किच्छा, महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा लालपुर, अशोका लिलेण्ड दिनेशपुर, बाजपुर, सितारगंज व लालकुआं, हल्द्वानी, नैनीताल की फायर सर्विस की गाड़ियां मौके पर पहंुच गयीं और आग पर काबू पाया।
उन्होंने बताया कि उक्त अग्नि दुघर्टनास्थल का स्थलीय निरीक्षण अग्नि शमन अधिकारी, रुद्रपुर द्वारा किया तो पाया कि मेडिसिटी हॉस्पिटल के आस-पास में एवं पीछे की तरफ काफी कबाड़ के गोदाम बने हैं। जो एक-दूसरे से आपस में सटे हुये हैं और उसके आस-पास आवासीय भवन भी बने हैं। उक्त कबाड़ के गोदाम स्वामियों द्वारा बड़ी मात्रा में सिडकुल स्थित कम्पनियों से प्राप्त सभी प्रकार के स्क्रेप (प्लास्टिक के ड्रम, पुरानी प्लाईवुड, गत्ता, शीशा, गाड़ी के टायर, ट्यूब, रबड़, प्लास्टिक बोतल, पेन्ट एवं थिनर के खाली डिब्बे, पन्नी, कैमिकल के ड्रम, बोतलें, पैकिंग साम्रगी) साथ ही रुद्रपुर एवं उसके आस-पास के क्षेत्रों के घरों से प्राप्त पुराने सामानों का बड़ी मात्रा में स्टोर किया जाता है। उक्त कबाड़ के गोदामों के आसपास आवासीय भवनों में काफी लोग निवास करते हैं और मेडिसिटी हॉस्पिटल बना है, जिसकी पीछे की दीवार कबाड़ के गोदामों से लगी है।
एसआई ने बताया कि मेडिसिटी हॉस्पिटल में काफी संख्या में मरीजो का इलाज किया जाता है और मेडिसिटी कॉलेज में काफी संख्या में छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं। जिस कारण वहाँ पर काफी लोगों का आना-जाना बना रहता है। उक्त कबाड़ के गोदाम स्वामियों द्वारा न तो अग्निशमन सुरक्षा मानकों का पालन किया गया है एवं न ही अग्निशमन सुरक्षा से सम्बन्धित कोई उपकरण स्थापित किये गये हैं। उक्त संस्थान शहर के बीच में स्थित होने के कारण अग्निसुरक्षा के दृष्टिकोण से बेहद संवेदनशील है। गोदामों के स्वामियों द्वारा बहुत लापरवाही की जाती है। जिससे फायर सीजन मे किसी बड़ी जनहानि होने का खतरा बन रहता है।
एसआई ने बताया कि दिनांक 27-03-2025 को घटित अग्निकाण्ड को अगर समय रहते काबू में नहीं पाया जाता तो कोई बड़ी घटना घटित हो सकती थी। यदि निकट भविष्य में पुनः उस क्षेत्र में अग्नि दुर्घटना घटित होती है तो जन-धन की हानि होने की सम्भावना बनी है। जो उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम 2016 संशोधित 2022 का स्पष्ट उल्लंघन है। उक्त जांच में मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा जांच की गयी तो जांच सही पायी गयी।
एसआई जितेन्द्र कुमार की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने गोदाम स्वामियों 1-नईम अहमद 2-बालम 3-अमीर हुसैन उर्फ तसवीर 4-मौ. जफर 5-जावेद अली 6-वाहिद 7-जाहिद 8-नूरूद्दीन 9- मुकीम हाजी 10-विशाल अग्रवाल उर्फ बन्टी 11- गयाज अहमद के खिलाफ बीएनएस की धारा 287/288/223(बी) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच रुद्रपुर कोतवाल मनोज रतूड़ी कर रहे हैं।
