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Monday, April 6, 2026
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रामनगर : देवभूमि बहुद्देशीय स्वायत्त सहकारिता समिति ने हड़पे 70-80 लाख, 10 एजेन्टों की तहरीर पर मुकदमा हुआ दर्ज

विकास अग्रवाल
रामनगर (नैनीताल) : देवभूमि बहुद्देशीय स्वायत्त सहकारिता समिति, हल्द्वानी के 10 एजेन्टों ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रामनगर की अदालत में प्रार्थना पत्र देकर समिति पर लोगों के 70-80 लाख रुपये हड़पने का आरोप लगाया है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरु कर दी है।

आपको बता दें कि –
1. कमल तिवारी पुत्र आनन्द बल्लभ तिवारी निवासी 218, चोरपानी, रामनगर
2. फिरोज रहमान पुत्र अताउर रहमान निवासी 105, वार्ड सं. 11, खताड़ी, रामनगर
3. कैलाश चन्द्र त्रिपाठी पुत्र धारा बल्लभ त्रिपाठी निवासी 110, चोरपानी, जोशी कालोनी, रामनगर
4. विजय गर्ग पुत्र ज्ञानचन्द्र गर्ग निवासी वार्ड नं0 10, दुर्गा मंन्दिर के सामने, भवानीगंज, रामनगर
5. संगीता गर्ग पत्नी विजय गर्ग निवासी वार्ड नं0 10, दुर्गा मन्दिर के पास, भवानीगंज, रामनगर
6. मोहन सिंह भण्डारी पुत्र गोपाल सिंह निवासी रामनगर
7. हरपाल सिंह पुत्र राम सिंह निवासी 811, सुन्दर पुरी गाजियाबाद
8. दिनेश सिंह खेतवाल पुत्र गंगा सिंह खेतवाल निवासी रामनगर
9. गोदावरी गोस्वामी पत्नी दिगम्बर नाथ गोस्वामी निवासी भरतपुरी, रामनगर तथा
10. रीना देवी पत्नी दीप चन्द्र शर्मा निवासी टेडा रोड, लखनपुर, रामनगर ने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रामनगर की अदालत में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि वे 1. विकास दुर्गापाल पुत्र खेमानन्द दुर्गापाल संचालक देवभूमि स्वायत्त सहकारिता समिति, निवासी 34. मुखानी, पोस्ट देवलचौड़ 2. हेम पन्त सहसंचालक देवभूमि बहुद्देशीय स्वायत्त सहकारिता समिति 3. गणेश पोखरिया तथा 4. रविन्द्र जोशी पुत्र तारादत्त जोशी निवासी गंगापुर पहाड़ी, बसई, रामनगर द्वारा बनायी गयी संस्था देवभूमि बहुउद्देशीय स्वायत्त समिति के कलेक्शन एजेन्ट का कार्य पर पिछले डेढ़ से दो वर्षों से एक नियत वेतन पर प्रति व्यक्ति खाता खोलने के संबंध में कार्य कर रहे थे। प्रार्थीगणों द्वारा उक्त समिति में अलग-अलग एजेंटों के द्वारा हर एक जने की जान पहचान के लगभग 50-70 ग्राहकों के खाते खोले गए और साथ ही अपने पैसो को भी खाते खोलकर उसमे जमा किया गया।

उन्होंने बताया कि सभी ग्राहकों द्वारा रोज डेली बचत करके एजेंटों द्वारा समिति में सारा धन जमा किया जो लगभग 70-80 लाख रुपये के बीच है। ग्राहकों द्वारा जमा किए गए पैसों को समिति में जमा करने के बाद 1 साल के बाद निकलना था। एक साल पूरा होने के बाद जब कई ग्राहकों ने अपने पैसे मांगे समिति के संचालकों ने टालमटोल शुरू कर दी और फिर रामनगर मे स्थित समिति के कार्यालय को बन्द कर दिया गया। उन्होंने समिति संचालकों से कई बार संपर्क किया लेकिन समिति संचालकों ने किसी ग्राहक के कोई पैसे वापिस नहीं किये।

कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने 4 लोगों एवं समिति के खिलाफ धारा 409 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।

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