सुहानी अग्रवाल
मसूरी (महानाद): एसडीएम की शिकायत पर कानून के विरुद्ध मसूरी नगर पालिका में की गई नगर स्वास्थ्य अधिकारी की तैनाती को एडभ्एम ने समाप्त कर उन्हें उनके मूल पद पर भेज दिया है।
एडीएम प्रशासन देहरादून जय भारत सिंह ने उक्त आदेश जारी करते हुए का कि उप जिलाधिकारी, मसूरी / प्रशासक, नगर पालिका परिषद, मसूरी द्वारा अपने पत्र दिनांक 13-12-2024 के माध्यम से नगर स्वास्थ्य अधिकारी की विधि विरुद्ध सम्बद्धता एवं प्रश्नात्मक कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में उल्लेख किया गया है कि नगर पालिका परिषद, मसूरी में नगर स्वास्थ्य अधिकारी का कोई भी पद सृजित नहीं होने एवं पालिका की ओर से कोई मांग न किये जाने के बावजूद भी मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून द्वारा चिकित्सक डॉ. आभाष सिंह को सम्बद्ध किया गया है, जिनका वेतन न ही निकाय से आहरित हो रहा है और न ही निकाय अधिकारियों को इन पर नियंत्रण की व्यवस्था दी गई है।
वर्तमान में शीत लहर प्रकोप प्रभावी है एवं शीतकालीन पर्यटन मौसम प्रारम्भ हो चुका है, इन दौरान लाखों की संख्या में पर्यटकों की आवाजाही प्रारम्भ हो चुकी है, जिसके क्रम में आपदा नियंत्रण, भीड़ प्रबन्धन एवं कानून व्यवस्था प्रबन्धन में प्रशासक / नगर पालिका परिषद / उप जिलाधिकारी मसूरी की अहम भूमिका है, जो किसी भी रूप में बाधित नहीं होनी चाहिए।
प्रशासक के उक्त पत्र के साथ संलग्नक दिनांक 11-10-2023 से भी स्पष्ट है कि निर्वाचित नगर पालिका कार्यकारिणी के प्रस्ताव संख्या 870 में सम्बन्धित स्वास्थ्य अधिकारी को कार्यमुक्त करने हेतु बहुमत से अनुमोदित किया गया है।
उल्लेखनीय है कि मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जिलाधिकारियों को शासनादेश दिनांक 11 दिसम्बर, 2012 में आपात स्थिति प्रबन्धन तथा जनपदीय विभागों के अनुश्रवण एवं प्रभावी नियंत्रण हेतु विशेष शक्तियां प्रदत्त की गयी है तथा शासनादेश दिनांक 28 जून, 2007 में प्राख्यापित किया गया है कि किसी भी विभाग में किसी भी दशा में कार्मिकों का सम्बद्धीकरण न किया जाये और अब तक किये गये सभी सम्बद्धीकरणों को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाये।
अतः उप जिलधिकारी/प्रशासक, नगर पालिका परिषद, मसूरी के उक्त पत्र में उल्लिखित तथ्यों एवं संस्तुतियों के आधार पर उपरोक्त शासनादेशों के क्रम में जिलाधिकारी / अध्यक्ष, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसायटी के अनुमोदन उपरान्त डॉ. आभाष सिंह, स्वास्थ्य अधिकारी को उनके मूल पद पर प्रत्यावर्तित किया जाता है। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।