नैनीताल (महानाद) : उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकार से राज्य के सभी जिलों के लिए ‘अतिक्रमण शिकायती एप’ बनाने के आदेश दिये हैं। जिससे लोग इस एप के जरिए अतिक्रमण की शिकायत दर्ज करा सकें। हाईकोर्ट ने एप में दर्ज शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश देने के साथ ही 16 अप्रैल को प्रगति रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के लिए भी कहा है।
मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने कहा कि अतिक्रमण को लेकर कोर्ट में बड़ी संख्या में जनहित याचिकाएं लंबित हैं। जब अतिक्रमण को लेकर शिकायत की जाती हैं तो संबंधित विभाग द्वारा उक्त अतिक्रमण को हटा देना चाहिए।
आपको बता दें कि कि रुद्रपुर निवासी शशि बंसल ने जनहित याचिका दायर कर कोर्ट को बताया कि ऊधम सिंह नगर के रुद्रपुर में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, जिसकी वजह से सड़कें, गलियां संकरी हो चुकी हैं। अतिक्रमण से आमजन को आने-जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कई बार अतिक्रमण को हटाने के लिए नगर निगम और अन्य विभागों को शिकायत की लेकिन अतिक्रमण पर कोई कार्रवाई नही हुई। उन्होंने कोर्ट से अतिक्रमण हटाने की मांग की है।