हाईकोर्ट का आदेश : मंदिर के प्रवेश द्वार पर लिखा जाये ‘गैर हिंदुओं को अंदर आने की अनुमति नहीं है’

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चेन्नई (महानाद) : एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि सभी हिंदू मंदिरों के बाहर इस आशय का बोर्ड लगाया जाए कि यहां गैरहिंदुओं को अंदर आने की अनुमति नहीं है। कोर्ट ने मंदिर प्रशासन और अन्य विभागों से कहा है कि कोडिमारन (ध्वज स्तंभ) से आगे गैरहिंदुओं को जाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए।

हाई कोर्ट के जस्टिस एस श्रीमती ने आदेश देते हुए कहा कि इस तरह के बोर्ड मंदिर के प्रवेश द्वार, कोडिमारन और अन्य जगहों पर लगवा देना चाहिए। उन्होंने आदेश दिया कि यदि कोई भी गैर हिंदू मंदिर में विराजमान देवी या देवता के दर्शन करने जाता है तो उससे अंडरटेकिंग ले लेना चाहिए। उससे लिखवा लेना चाहिए कि उसकी श्रद्धा उस देवता के प्रति है और वह हिंदू धर्म के मुताबिक रीत रिवाजों का पालन मंदिर परिसर में करेगा।

हाई कोर्ट ने कहा कि अंडरटेकिंग लेने के बाद ही गैरहिंदुओं को मंदिर में जाने की इजाजत देनी चाहिए। इसके अलावा जिन गैर हिंदुओं को मंदिर में जाने की अनुमति दी जाए, उनकी पूरी डीटेल रखी जाए। इसके लिए रजिस्टर मेनटेन किया जाए।

आपको बता दें कि उक्त आदेश हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया, जिसमें मांग की गई थी कि दंडायुधपाणि मंदिर में केवल हिंदुओं को ही जाने की अनुमति दी जाए।

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