राबिया की ऑनर किलिंग मामले में पिता सहित पांच भाइयों को उम्र कैद

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शिशिर भटनागर
रामपुर (महानाद) : कोर्ट ने ऑनर किलिंग के मामले में मृतक युवती के पिता सहित 6 भाइयों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। बता दें कि पिता व भाइयों ने राबिया की हत्या करने के बाद एक भाई ने हादसे की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस ने जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर चार्जशीट दाखिल की थी। जिसके बाद कोर्ट ने मृतका राबिया के पिता व उसके 5 भाइयों को हत्या का दोषी मानते हुए उम्र कैद व 90 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

मामले की जानकारी देते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद सागर ने बताया कि 9 साल पहले शहजादनगर के चमरपुरा गांव निवासी शाकिर अली ने भोट थाने में रिपोर्ट दर्ज कर बताया था कि 18 जुलाई 2012 की रात्रि वह रुद्रपुर से बाइक पर अपनी बहन राबिया के साथ घर जा रहा था कि कोयला गांव के पास एक तेज रफ्तार डंपर ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। जिसमें दोनों घायल हो गए थे। दोनों का बरेली के प्राइवेट अस्पताल में इलाज चला। इसके बाद में उसकी बहन घर आ गई थी, जहां 26 जुलाई 2012 को उसकी मौत हो गई। परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दिए बिना राबिया का शव दफन कर दिया था। लेकिन राबिया के पति पति इस्लाम की सूचना पर पुलिस ने शव को कब्र से निकलवाकर उसका पोस्टमार्टम कराया था। हादसे वाले मुकदमे में धारा 304 ए (लापरवाही पूर्वक दुर्घटना से मौत होना) बढ़ाई गई।

पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि राबिया ने इस्लाम से लव मैरिज की थी। जिससे उसके परिवारवाले खुश नहीं थे। इस्लाम ने पहले ही एसपी को प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि उसने 29 मई 2012 को राबिया से कोर्ट मैरिज कर ली थी। राबिया के परिवार वाले उनकी शादी से खुश नहीं थे। वे राबिया पर इस्लाम से तलाक के लिए दबाव बना रहे थे। राबिया के परिजनों ने ही हत्या करके शव को दफन कर दिया।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने राबिया के पिता शराफत हुसैन, उसके भाइयों शाकिर अली, साबिर, सद्दाम, जाकिर तथा हातिम के खिलाफ कोर्ट में हत्या करने, सबूत छुपाने आदि धाराओं में चार्जशीट दाखिल की थी। गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी-2) रश्मि रानी की अदालत ने मृतका के पिता और पाचों भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी डाला गया है।

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