जसपुर (महानाद) : एक्सीडेंट में हुई मौत के मामले में जब पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की तो महिला ने अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।
ग्राम भोगपुर डाम तीरथनगर, जसपुर निवासी गुरविन्दर कौर पत्नी स्व. तारा सिंह ने न्यायालय सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में धारा 156 (3) सीआरपीसी के तहत प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसके पति तारा सिंह उर्फ लड्डू पुत्र गुरमीत सिंह 11-12-2022 को अपने साथी जीत सिंह पुत्र गोरखा सिंह के साथ मोटरसाईकिल से जसपुर जा रहे थे। शाम के लगभग 6.15 बजे जब वह ग्राम मेघावाला में शाही सीमेंट वाले की दुकान के सामने पहुंचे तभी जसपुर की ओर से आ रही एक मोटरसाईकिल के चालक ने गलत साईड से मोटरसाईकिल को तेजी व लापरवाही से अनियंत्रित गति से लहराते हुए उसके पति की मोटरसाईकिल में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उन्हें गम्भीर चोटें आईं। उनके साथ बैठे जीत सिंह को भी चोटें आईं। मौके पर एकत्र हुए लोगों की सूचना पर पहुंची एंबुलेंस 108 की मदद से वह अस्पताल लेकर गई जहां इलाज के दौरान उसके पति की मृत्यु हो गई।
गुरविंदर कौर ने बताया कि वह अपने पति के क्रियाक्रम में लगे होने के कारण स्वयं रिपोर्ट देने रिपोर्टिग चौकी पतरामरामपुर नहीं गई जबकि दिनांक 02-01-2023 को उसके जेठ जोगा सिंह पुत्र गुरमीत सिंह ने उपरोक्त घटना की सूचना रिपोर्टिंग चौकी पतरामपुर में दी लेकिन पतरामपुर चौकी इन्चार्ज ने उक्त घटना के सम्बन्ध में रिपोर्ट दर्ज नहीं की और यह कहते हुए कि उक्त घटना की जांच करेंगे आज कल करते हुए टालते रहे।
गुरविंदर कौर ने बताया कि दिनांक 17-03-2023 को वह उक्त घटना के सम्बन्ध में चौकी पतरामपुर गई तो पता चला कि उक्त घटना की रिपोर्ट आज तक दर्ज दर्ज नहीं की गई है। तब प्रार्थिनी ने दिनांक 20-03-2023 को एसएसपी उधम सिंह नगर को पंजीकृत डाक द्वारा कार्यवाही करने के लिये प्रार्थना पत्र प्रेषित किया, लेकिन उसके उपरान्त भी आज तक पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही उक्त सम्बन्ध में नहीं की गई।
उक्त प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिये जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात बाइक चालक के खिलाफ धारा 279,304 ए, 337, 338 आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच एसआई भूपाल राम पौड़ी को सौंप दी है।
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