ITR फाइलिंग की 31 जुलाई है लास्ट डेट, जल्द भरें वरना हो सकता है नुकसान…

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Income Tax Return: अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स नहीं भरा है तो आपके लिए जरूरी खबर है। 31 जुलाई तक ITR फाइलिंग की जा सकती है। अगर आपने आखिरी तारीख तक आईटीआर नहीं जमा किया तो आपकों ये चूक भारी पड़ सकती है। जी हां अगर कोई आयकरदाता दी गई अंतिम तिथि तक आईटीआर दाखिल करने से चूक जाता है, तो उस स्थिति में आयकर विभाग के पास कुछ शर्तों के तहत अभियोजन कार्यवाही शुरू करने का अधिकार भी है।

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार  फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए आइटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 है। 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के लिए मूल छूट सीमा 3 लाख रुपये निर्धारित की गई है। यानी 3 लाख सालाना कमाई करने वालों को आइटीआर फाइल करना चाहिए। आईटीआर अंतिम तिथि के बाद भी भरी जा सकती है। लेकिन करदाता को आईटीआर फाइलिंग के समय पांच हजार तक का विलंब शुल्क का भुगतान करना होगा।

बताया जा रहा है कि 5 लाख रुपये से ज्‍यादा की आमदनी वाले व्यक्तियों के लिए देर से आईटीआर फाइलिंग पर 5000 रुपये का जुर्माना लगता है। 5 लाख तक की आय पर जुर्माना 1000 रुपये है। इसके अलावा, समय पर आईटीआर दाख‍िल नहीं करने पर कुछ कर कटौती और छूट का नुकसान हो सकता है। आख‍िर में इससे आपकी टैक्‍स लाइब‍िल‍िटी बढ़ सकती है। यद‍ि आप 31 दिसंबर 2023 के बाद आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।

आयकर देयता होने के बावजूद अंतिम तिथि तक आईटीआर दाखिल करने में विफल रहा है। उसके खिलाफ भारत सरकार के पास मुकदमा चलाने का भी अधिकार है।  आयकर नियमों में न्यूनतम 3 साल की कैद और अधिकतम 7 साल की कैद की सजा का प्रावधान है। हालांकि ऐसा नहीं है कि विभाग आईटीआर दाखिल करने में विफलता के प्रत्येक मामले में आपके खिलाफ मुकदमा चला सकता है। आयकर विभाग केवल तभी मुकदमा चला सकता है, जब कर की राशि 10,000 रुपये से अधिक हो। आयकर विभाग की तरफ से लगातार आईटीआर दाखिल करने की अपील की जा रही है।

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