विकास अग्रवाल
काशीपुर (महानाद) : नोटिस जारी होने के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने श्मशान घाट के सामने कब्रिस्तान में अधूरे पड़े गेट को खुद ही तुड़वा दिया। बता दें कि एक मजदूर की जान जाने के बाद उक्त खूनी दरवाजे का निर्माण रुकवा दिया गया था, तब से यह अधूरा ही पड़ा था और मुकदमे का फैसला आने के बाद प्रशासन ने कब्रिस्तान कमेटी को इस तोड़ने का आदेश दिया था, जिसके बाद कमेटी ने कल उक्त दरवाजे को बुलडोजर की मदद से इस तोड़ दिया। वहीं प्रशासन ने आज अपना बुलडोजर लगाकर उक्त अवैध निर्माण के बचे हिस्से को भी पूरी तरह से ध्वस्त कर चक रोड को एकदम साफ कर दिया।
आपको बता दें कि काफी समय पहले कब्रिस्तान कमेटी ने ढेला पुल के पास श्मशान घाट के सामने स्थित कब्रिस्तान में बिना अनुमति लिये एक गेट का निर्माण कराना शुरु किया था, गेट की ऊंचाई इतनी कर दी गई कि वह बिजली के तारों को छूने लगी। इस दौरान बिजली के तारों से टकराकर गेट निर्माण में लगे एक मजदूर की मौत हो गई थी, जिसके बाद प्रशासन ने उक्त गेट के निर्माण को रुकवा दिया गया था। अब प्रशासन ने नोटिस जारी कर कमेटी से उक्त गेट को तोड़ने के लिए कहा था, जिसके बाद कमेटी ने उक्त गेट को तोड़ने का निर्णय लिया और बुलडोजर की मदद से उसे तुड़वा दिया।
इस दौरान मौके पर पहुंचे मेयर दीपक बाली ने कहा कि कब्रिस्तान कमेटी ने चक रोड को घेर कर अवैध रूप से उक्त गेट बनाया गया था, जिसके बाद प्रशासनिक जांच चल रही थी। जांच पूरी होने के बाद कमेटी को इस तोड़ने का नोटिस जारी कर दिया। जिसके बाद कमेटी ने बुलडोजर लगाकर इस गेट को तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि ये धामी सरकार है, ये किसी के दबाव के आगे नहीं झुकती है, देवभूमि में किसी भी अवैध अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।
उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह ने बताया कि ग्राम बैलजूडी, तहसील काशीपुर में कब्रिस्तान कमेटी, अल्ली खां द्वारा सार्वजनिक रास्ते पर अवैध अतिक्रमण कर गेट का निर्माण किया गया था। उक्त के सन्दर्भ में नगर निगम, तहसील काशीपुर, चकबन्दी विभाग, लोक निर्माण विभाग से संयुक्त जाँच आख्या प्राप्त की गयी जिसमें उनके द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम बैलजूडी, तहसील काशीपुर में खसरा नं० 593, जो कि वर्ग-6(2) रास्ते मे दर्ज अभिलेख है, पर कब्रिस्तान कमेटी द्वारा अवैध अतिक्रमण कर गेट का निर्माण किया जा रहा है। उन्होने बताया कि इसके उपरांत धारा 152 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी करने बाद सभी पक्षों को सुना गया एवं 27 मई को अवैध अतिक्रमण को हटाये जाने के आदेश पारित किये गये।
उप जिलाधिकारी ने बताया कि 28 मई बुधवार को अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी, जिसे 29 मई गुरूवार की प्रातः तक नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, तहसीलदार काशीपुर एवं पुलिस विभाग की टीम द्वारा हटा दिया गया है ताकि आम जनमानस को आने जाने में कोई समस्या उत्पन्न न हो एवं भविष्य में किसी भी प्रकार की दुर्घटना घटित होने की सम्भावना न हो। उन्होने बताया कि वर्तमान में उक्त रास्ता पूर्णरूप से खोल दिया गया है। उन्होने कहा इसी तरह अन्य स्थानों पर भी जहाँ राजकीय भूमि पर अतिकमण किया गया है, को चिन्हित करते हुए नियमानुसार अवैध अतिक्रमण को हटाये जाने की कार्यवाही की जायेगी।