काशीपुर : बलात्कार का झूठा आरोप लगाकर ब्लैकमेल करने वाली महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज

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सांकेतिक तस्वीर

विकास अग्रवाल
काशीपुर (महानाद) : एक व्यक्ति ने आईटीआई थाने में तहरीर देकर एक महिला पर उसके भाई को बलात्कार के झूठे मुकदमे में फंसाकर ब्लैकमेल कर 3 लाख रुपये मांगने का आरोप लगाया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।

पीतलनगरी, मुरादाबाद निवासी दिनेश चन्द्र ने आईटीआई थाने में तहरीर देकर बताया कि एक महिला ने उसके भाई अरविन्द कुमार के खिलाफ दिनांक 9.2.2024 को थाना आईटीआई में उसकी नाबालिग पुत्री के साथ बलात्कार किये जाने की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उक्त घटनाक्रम के दौरान महिला ने उसके भाई के साथ दिनांक 25-12-2023 को टेलीफोनिक वार्ता की है तथा वार्ता के दौरान महिला द्वारा अपना कर्ज चुकाने के उद्देश्य से बलात्कार के मामले को रफा दफा करने तथा उथा उससे 3 लाख रुपये की मांग की है।

दिनेश कुमार ने बताया कि फोन पर महिला ने यह भी बोला है कि वह व्यक्तिगत रूप से जानती है कि उसने (शिकायतकर्ता के भाई) द्वारा बलात्कार का अपराध नहीं किया है। वार्तालाप के दौरान इस कथन का उच्चारण भी रिकॉर्ड है कि पूर्व में महिला के पति द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध महिला के साथ बलात्कार की घटना किये जाने का आरोप लगाया था।

दिनेश ने बताया कि उक्त टेलीफोनिक वार्तालाप अभियुक्त अरविन्द कुमार तथा महिला की आवाज में है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त अरविन्द कुमार एवं महिला की आवाज के नमूने लेकर फोरेन्सिक लैब से जाँच कराये जाने के आलोक में धारा 173(8) जा.फौ. के प्राविधानों के अनुसार आगे की विवेचना कराया जाना न्यायहित में नितान्त आवश्यक है। यदि महिला एवं अभियुक्त की आवाज के नमूनों की जाँच कर पैनड्राईव में रिकॉर्ड तथ्यों की जाँच नहीं की गयी तो उसे न्याय से वंचित रहना पड़ेगा।

दिनेश कुमार की तहरीर के आधार पर महिला के खिलाफ धारा 388 ( मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 10 वर्ष के कारावास से दंडनीय अपराध का आरोप लगाने की धमकी देकर जबरन वसूली। यदि धमकी दिया गया अपराध अप्राकृतिक अपराध हो) के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच एसआई अनिल उपाध्याय के सुपुर्द की है।

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