विकास अग्रवाल
काशीपुर (महानाद) : दहेज में गाड़ी और 1 लाख रुपये न देने पर एक युवक ने अपनी को 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया। मलिा की तहरीर के आधार पर पुलिस के मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।
हजरत नगर, मौ. अल्ली खां, काशीपुर निवासी गुलनाज पुत्री मेहन्दी हसन ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि दिनांक 19.07.2017 को उसकी शादी मुस्लिम रीति रिवाज के केलाखेड़ा निवासी सुबहान अली पुत्र रहमान अली के साथ सम्पन्न हुई थी। उसके दो बच्चे 4.5 साल की बेटी हुमेरा बी तथा 2.5 साल का बेटा हुमेर अली हैं। उसके पिता ने अपनी हैसियत अनुसार दान दहेज देकर विदा किया था। लेकिन उसके ससुराली उसे शुरु से ही कम दहेज का ताना देते हुए घर का सारा काम कराते एवं भूखा रखते तथा दहेज की मांग करते हुए ताने देते कि तेरे बाप ने हमें दहेज में चार पहिया गाड़ी सेन्ट्रो और 1 लाख रुपये नकद नहीं दिये।
गुलनाज ने बताया कि मामले को लेकर समय-समय पंचायतें होती थी और उसके ससुराल वाले उससे माफी मांग कर उसे घर वापस से जाते। 1 मार्च 2023 को उसकी सास महसबी, ससुर रहमान अली व जेठ इमरान उर्फ मोनू, जेठ इरफान व जेठ दिलशाद तथा ननद नसरीन पत्नी बाकर अली निवासी ग्राम धर्मपुर, थाना टांडा, जिला रामपुर ने कहा की तेरे बाप ने हमें दहेज में चार पहिया गाड़ी और 1 लाख रुपये नकद नहीं दिये और उसके साथ मारपीट करने लगे तथा उसके समस्त जेवरात व कीमती कपड़े सास व पति ने छीन कर पहने हुये कपड़ो में दोनों बच्चों के साथ घर से मारपीट कर निकाल दिया और कहा कि जब तेरा बाप हमें चार पहिया गाड़ी तथा 1 लाख रुपये नकद देंगे तो यहाँ आना नहीं तो हम तुझे तीन तलाक दे देंगे।
गुलनाज ने बताया कि वह बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को लेकर अपने मायके पहुँची तथा सारी आप बीती अपने माता-पिता व भाईयों को बताई जिस पर उसके पिता ने एक पंचायत दिनांक 4 मार्च 2023 को शाम 5 बजे अपने घर पर रखी। उस पंचायत में उसका पति सुबहान, सास महसबी, जेठ इमरान उर्फ मोनू, जेठ दिलशाद व जेठ इरफान उसके मायके आये और आते ही उसे गन्दी-गन्दी गालियां बकने लगे और उन सबके कहने पर उसके पति ने घर में सब के सामने तीन बार तलाक-तलाक-तलाक कह कर 3 तलाक दे दिया। पंचात के लोगों ने उसे इन लोगों से बड़ी मुश्किल से बचाया नहीं तो ये लोग उसे जान से मार देते।
गुलनाज ने पुलिस से उक्त लोगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग की है। गुलनाज की तहरीर के आधार पर पुलिस ने उक्त 7 लोगों के खिलाफ दहेज अधिनियम की धारा 3 व 4, मुस्लिम विवाह अधिनियम की धारा 3 व 4 तथा आईपीसी की धारा 323, 498 ए, 504 व 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।