आकाश गुप्ता
काशीपुर (महानाद) : कोर्ट ने रेप के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
आपको बता दें कि जसपुर खुर्द निवासी एक युवती ने आईटीआई थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि कुछ वर्षों से उसकी ग्राम गुमसानी रोड, मुडिया पिस्तौर, बाजपुर निवासी मदन गोपाल शर्मा उर्फ अमित शर्मा पुत्र विजय पाल से जान पहचान थी। अमित ने उसकी बीमार मां के इलाज में भी मदद की थी। 12 सितंबर 2021 को अमित उसके घर आया और परिजनों की अनुपस्थिति में शादी का झांसा देकर उसके साथ संबंध बनाए। इसके बाद भी वह कई बार उससे मिला लेकिन बाद में अमित शादी करने की बात से मुकर गया और ब्लैकमेल कर उसके साथ रेप करने लगा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
आरोपी के अधिवक्ता ने उसकी जमानत के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसे अदालत ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।