काशीपुर : बदतमीजी का विरोध करने पर युवक के साथ मारपीट, आईसीयू में भर्ती

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विकास अग्रवाल
काशीपुर (महानाद) : बदतमीजी का विरोध करने पर कुछ लोगों ने एक युवक के साथ मारपीट कर घायल कर दिया। युवक को सहोता अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है।

हरियाणा फार्म, दभौरा मुस्तकम, परमानन्दपुर, काशीपुर निवासी दलवीर सिंह पुत्र गुरूजीत सिंह ने बताया कि उसका भाई लवशेर सिंह दिनांक 12.08.2023 को रात्रि के 10ः30 बजे रोडवेज के पास अपने किसी रिश्तेदार को लेने गया था तथा उनका इन्तजार कर रहा था। रोडवेज के निकट खोखे पर कुछ लड़के शराब के नशे में हंगामा कर रहे थे तथा हंगामे के दौरान वे उसके भाई के साथ बदतमीजी करने लगे। जिसका लवशेर ने विरोध किया तो वे सभी युवक भड़क गये और अचानक से उन लड़कों ने लवशेर के ऊपर लाठी-ठंडे, धारदार हथियारों से प्रहार कर दिया जिससे लवशेर गम्भीर रूप से घायल हो गया।

दलवीर ने ताया कि आस-पास के लोगों ने उसके घायल भाई को सरकारी अस्पताल पहुंचाया जहां पर डॉक्टर द्वारा बताया गया कि उसके माथे की हड्डी टूटी हुई है। जिस पर उसे बेहतर इलाज के लिए सहोता अस्पताल में भर्ती करवाया जहां आईसीयू में उसका इलाज चल रहा है। दलवीर ने बताया कि लवशेर की हालत अभी भी गम्भीर बनी हुई है।

दलवीर की तहरीर के आधार पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 323/325 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच एसआई मनोज जोशी के हवाले की है।

धारा 323 – भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 323 स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए सजा से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि जो कोई भी स्वेच्छा से किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाएगा, उसे कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या एक हजार रुपये तक जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

धारा 325 – आईपीसी की धारा 325 के अनुसार धारा 335 द्वारा बताए गए मामले को छोड़कर यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को स्वेच्छापूर्वक यानी खुद की इच्छा से किसी भी प्रकार की गंभीर चोट पहुंचाता है। ऐसा अपराध करने वाले व्यक्ति पर 325 के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जाती है।

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