लव जेहाद : पुलिस के हत्थे चढ़ा शाहरुख, धर्म छिपा कर कर रहा था युवती का शोषण

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रुद्रपुर (महानाद): रुद्रपुर पुलिस ने लव जेहाद के आरोपी शाहरुख उर्फ राजकुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

बता दें कि दिनांक 07-09-2022 को एक युवती ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि लगभग एक वर्ष पूर्व एक युवक उसके घर में कैमरे लगाने के लिए आया और उसने मेलजोल बढाकर उससे मिलना जलना शुरू किया। इस युवक ने अपना नाम राजकुमार बताते हुए आधार कार्ड भी दिखाया। उक्त युवक कई फोन नम्बरों से युवती को फोन से सम्पर्क करता रहा। फिर एक दिन युवती को पता चला कि इस युवक का नाम राजकुमार नहीं बल्कि शाहरुख है और यह गदरपुर में रहता है। यह युवक इसी प्रकार नाम बदलकर अनेक हिन्दू युवतियों का जीवन बर्बाद कर चुका है और अब उसे धोखाधडी कर फंसाना चाहता है।

इस पर युवती ने युवक से बात करना बन्द कर दिया। लेकिन उक्त युवक शाहरुख युवती का उत्पीड़न करने लगा और तरह-तरह से धमकियां देने लगा और कहने लगा कि उसकी बात नहीं मानी तो झारखण्ड में जो अंकिता के साथ हुआ वही हाल उसके साथ करेगा और उसे जिन्दा जला देगा। युवती शाहरुख से बचने का प्रयास करती रही लेकिन शाहरूख उसका पीछा करता रहा।

युवती ने बताया कि दिनांक 07-09-2022 को शाहरुख ने धमकी देकर युवती को गाबा चौक, रुद्रपुर में बुलाया और उसके साथ अश्लील ढंग से वार्ता करते हुए छेड़छाड़ करने लगा और जबरन साथ चलने का दबाव बनाने लगा। युवती के शोर मचाने पर उक्त शाहरुख वहां से भाग गया। इस घटना के बाद युवती को अपनी जानमाल व आबरू का भय सताने लगा। उक्त शाहरुख के लव जेहाद का सदस्य होने के कारण कोतवाली रुद्रपुर में राजकुमार उर्फ शाहरूख उपरोक्त के विरुद्ध एफआईआर सं . 579/2022 धारा 153ए, 323, 354, 354(क), 354(घ), 417, 420, 504, 506, 386 आईपीसी के तहत मामला पंजीकृत कर मामले की जांच एसआई नेहा राणा के सुपुर्द की गई।

उक्त घटना की जानकारी होने पर एसएसपी उधम सिंह नगर डा. मंजूनाथ टीसी ने तत्काल एसपी सिटी रुद्रपुर तथा सीओ रुद्रपुर के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक रुद्रपुर विक्रम राठौर के नेतृत्व में टीम का गठन किया। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त की सघन तालाश की गई तथा मुखबिर की सूचना के आधार पर अभियुक्त राजकुमार उर्फ शाहरुख को दो अदद आधार कार्ड (राजकुमार व शाहरुख नाम से) के साथ काशीपुर रोड से दिनांक 08-09-2022 को गिरफ्तार किया गया। बरामदगी आधार कार्ड के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 467/468 आईपीसी की वृद्धि कर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया।