बोरिंग के बहाने साथ ले गये 4 लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज

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विकास अग्रवाल
काशीपुर (महानाद) : एक महिला ने 4 लोगों पर बोरिंग के बहाने अपने साथ लेजाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।

ग्राम बढ़ापुरा मझंरापुरी, मुरादाबाद निवासी किरनवती पत्नी स्व. रामपाल सिंह ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट काशीपुर की अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल कर बताया कि उसके पति रामपाल सिंह पुत्र गजराम सिंह 1. भूपेन्द्र सिंह पुत्र स्वराज सिंह 2. होराम सिंह पुत्र नामालूम निवासीगण मौहल्ला लक्ष्मीपुर पट्टी, काशीपुर, उधम सिंह नगर 3. अशोक सिंह पुत्र करन सिंह तथा 4. हरि सिंह पुत्र करन सिंह निवासीगण ग्राम बढ़ापुरा, मझंरापुरी, थाना भगतपुर, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश के साथ मिलकर बोरिंग करने का काम करते थे।

किरनवती ने बताया कि दिनांक 30.04.2024 की सुबह के लगभग 7 बजे उक्त लोग काशीपुर में बोरिंग करने की बातचीत करके उसके पति को अपने साथ काशीपुर लेकर आये। दिनांक 30.04.2024 को बोरिंग के कार्य में देर हो जाने के कारण उक्त चारों ने उसके पति को लक्ष्मीपुर पट्टी स्थित भूपेन्द्र सिंह के मकान में रोक लिया। दिनांक 01.05.2024 की सुबह के लगभग 4ः30 बजे उसके जेठ धर्मपाल सिंह पुत्र गजराम सिंह को अशोक सिंह पुत्र करन सिंह ने सूचना दी कि तुम्हारे भाई रामपाल सिंह की छत से गिर जाने के कारण मौत हो गयी है।

किरनवती ने बताया कि उसके जेठ तथा उनके अन्य भाई गुड्डू आदि काशीपुर घटना स्थल पर आये तो देखा की उसके पति की लाश भूपेन्द्र सिंह पुत्र स्वराज सिंह के मकान के दरवाजे के पास नाली के किनारे पड़ी हुई थी तथा उसके पति के शरीर पर अनेकों चोटो के निशान थे जो मारपीट के कारण आई होना प्रतीत होता है। इस बीच पुलिस भी मौके पर आ गयी तथा उसके पति की लाश का पोस्टमार्टम कराकर उनके सुपुर्द किया गया जहाँ घर पर उनका दाह संस्कार कर दिया गया।

किरनवती ने बताया कि उसके पति ने उसे अनेकों बार बताया था कि उक्त लोग अक्सर मजदूरी के पैसों को लेकर उसके साथ झगड़ा एवं मारपीट करते थे। उसे विश्वास है कि उक्त लोगों ने ही उसके पति के साथ मारपीट कर छत से फेंक कर उनकी हत्या की है।

किरनवती के प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित करते हुए कोर्ट ने पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिये जिस पर काशीपुर पुलिस ने भूपेन्द्र सिंह, होराम सिंह, अशोक सिंह तथा हरि सिंह के खिलाफ धारा 302 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच कोतवाल काशीपुर आशुतोष कुमार सिंह स्वयं कर रहे हैं।

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