कोर्ट के आदेश पर बीमा कंपनी करेगी 14.64 लाख का भुगतान

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आकाश गुप्ता
काशीपुर (महानाद) : अपर जिला जज प्रथम सुबीर कुमार की अदालत ने दो अलग-अलग मामलों में बीमा कंपनी को सड़क हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 14.64 लाख रूपये भुगतान करने के आदेश दिए हैं।

मौहल्ला चौहानान जसपुर निवासी पुष्पा देवी और बबीता ने अलग-अलग मोटर दुर्घटना याचिका न्यायालय में प्रस्तुत की। कहा कि 20 दिसंबर 2016 को उनके पति करन पाल सिंह और विजय पाल बाइक से यूपी के दुल्हेपुर सुरजन नगर के लिए आए थे। पीपली रोड, पुलिया के आगे पहुंचने पर कार चालक ने तेजी और लापरवाही से कार चलाकर गलत साइड में लाते हुए बाइक में टक्कर मार दी। इसमें करन पाल और विजय पाल गंभीर घायल हो गए। घायलों को सरकारी अस्पताल ठाकुरद्वारा ले जाया गया। जहां करनपाल की मृत्यु हो गई। 21 दिसंबर को विजयपाल ने भी दम तोड़ दिया। हादसे की रिपोर्ट ठाकुरद्वारा थाने में दर्ज कराई गई थी।

न्यायालय ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस गवाहों के बयानों और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अनुशीलन किया। न्यायालाय ने बीमा कंपनी को याचिकाकर्ता पुष्पा देवी को 6 लाख 36 हजार 720 रूपये और बबीता देवी को 9 लाख 28 हजार 944 रूपये प्रतिकार धनराशि छह प्रतिशत वार्षिक सधारण ब्याज समेत अदा करने के आदेश दिए।