रामनगर (महानाद) : पुलिस ने गैंगस्टर अधिनियम के अन्तर्गत अवैध सट्टे का कारोबार करने वाले हिस्ट्रीशीटर के विरुद्ध पुलिस ने कड़ी कार्यवाही करते हुए करोड़ों की कीमत का अवैध रिसोर्ट सील कर दिया।
आपको बता दें कि एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा द्वारा जनपद के सभी थाना प्रभारियों को अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करने वालों को चिन्हित कर प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। उक्त आदेश के क्रम में कोतवाल रामनगर अरुण कुमार सैनी ने रामनगर में सट्टे का अवैध व्यापार कर अत्यधिक सम्पत्ति अर्जित करने वाले हिस्ट्रीशीटर वसीम खां पुत्र रईस अहमद उर्फ पुन्ना निवासी बम्बाघेर, रामनगर आदि के विरुद्धधारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम पंजीकृत कराया गया।
कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि उक्त वसीम खां द्वारा जुए/सट्टे का अवैध व्यापार कर अपने व अपनी पत्नी के नाम पर करोड़ों रुपये की अचल सम्पत्ति अर्जित की गयी। अवैध रुप से अर्जित उक्त सम्पत्ति को कुर्क करने हेतु उनके द्वारा जिलाधिकारी नैनीताल से पत्राचार किया गया। स्थानीय पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी के आदेश के क्रम में राजस्व विभाग द्वारा उक्त अपराधी की सम्पत्ति का आंकलन किया गया। आंकलन करने के पश्चात कल दिनांक 10.10.2023 को स्थानीय राजस्व विभाग की टीम तथा रामनगर पुलिस टीम द्वारा हिस्ट्रीशीटर वसीम खां द्वारा ग्राम क्यारी, रामनगर क्षेत्र में अवैध रूप से अर्जित की गयी 0.744 हेक्टेयर भूमि (जिस पर उक्त अपराधी द्वारा रिसोर्ट का निर्माण कराया था जिसकी कुल कीमत लगभग 3 करोड़ रुपये है) को राज्य सरकार के पक्ष में कुर्क किया गया।
जिला प्रशासन के प्राधिकारियों की उपस्थिति में वसीम खां की सम्पत्ति को सील कर नोटिस चस्पा किया गया। इससे पूर्व भी उक्त अपराधी की चल सम्पत्तियों में से 01 स्कार्पियों वाहन को राज्य सरकार के पक्ष में कुर्क किया जा चुका है।