उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों का तबादले पर बड़ा अपडेट सामने आया है। शिक्षा विभाग की ओर से तबादला एक्ट के तहत कर्मचारियों, शिक्षकों और प्रधानाचार्य से अनिवार्य तबादलों के लिए 10 विकल्प और अनुरोध के आधार पर तबादलों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। बताया जा रहा है कि इन ट्रांसफर के लिए कर्मी 20 मई तक आवेदन कर सकते हैं।
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार शिक्षा निदेशालय ने संबंधित निर्देश जारी कर दिए हैं। जारी निदेशरें के अनुसार तय समय सीमा के तहत ही तबादले किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि सुगम से दुर्गम और दुर्गम से सुगम क्षेत्रों में अनिवार्य तबादलों के लिए पात्रता एवं खाली पदों की संबंधित सूची विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इच्छुक कर्मचारी ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकते हैं।
बताया जा रहा है कि अनिवार्य तबादले के दायरे में आ रहे प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता, एलटी शिक्षक दस-दस विकल्प के साथ अपने आवेदन अपनी संस्था के प्रमुख को सौंपेगे। उनके जरिए ये संबंधित बीईओ कार्यालय में जमा होंगे। तय समय के बाद मिलने वाले आवेदन और विकल्प पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी निर्देश के अनुसार अनुरोध के आधार पर तबादले के लिए आवेदनों को ब्लॉक और जिला स्तर पर जांचने के बाद ही इसे निदेशालय को उपलब्ध कराया जाएगा। जो आवेदन उचित माध्यम से नहीं भेजे जाएंगे उन पत्रों पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं होगी और ना ही इस संबंध में संबंधित से किसी तरह का पत्राचार किया जाएगा। साथ ही हर कार्मिक को तबादले के लिए अधिकतम 10 विकल्प भरने होंगे।