विकास अग्रवाल
काशीपुर (महानाद): नागरिकों की शिकायत पर नगर आयुक्त विवेक राय के निर्देश के अनुपालन में नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अमरजीत सिंह साहनी और उनकी टीम द्वारा वार्ड संख्या 22 में सुनहरी मस्जिद के सामने इंतजार हुसैन के मकान में तौफीक पुत्र रईस निवासी मौहल्ला कुरैशिया, ठाकुरद्वारा, उत्तर प्रदेश को अवैध रूप से बिना लाइसेंस के भैंसा मीट की बिक्री करते पाया गया। मीट विक्रेता के पास से लगभग 70 किलो भैंस का मीट जब्त कर निष्प्रयोज्य किया गया तथा सिंगल यूज प्लास्टिक हैंडल कैरी बैग भी जब्त किए गए।
टीम द्वारा तौफीक के विरुद्ध नगर निगम द्वारा अहाते के बाहर बिना ट्रेड लाइसेंस के अवैध भैंसा मीट की बिक्री करने व प्रतिबंधित सिंगल यूज़ प्लास्टिक का प्रयोग करने तथा सार्वजनिक स्थान पर गंदगी करने पर कार्यवाही की गई।
आपको बता दें कि नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. साहनी द्वारा पूर्व में छापेमारी के दौरान अवैध भैंसा मीट के विक्रेताओं के स्थलों पर भी निरीक्षण किया गया। वार्ड नंबर 22, सुनहरी मस्जिद के पास पूर्व में एक मकान में मीट की बिक्री करने की जांच में उक्त स्थल पर भैंसा मीट बिक्री के कोई संकेत नहीं मिले तथा नागरिकों द्वारा छापेमारी के बाद भैंसा मीट की बिक्री को बंद किए जाने की पुष्टि की गई।
नगर निगम की टीम में लाइसेंस लिपिक जितेंद्र कुमार, सहायक विक्रांत यादव, मदनलाल सुपरवाइजर, राजेश सुपरवाइजर, पीआरडी जवान उपस्थित थे।
वहीं, नगर आयुक्त विवेक राय ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र काशीपुर के अंदर मौहल्ला अल्ली खां वार्ड संख्या 23 में अहाते के अंदर ही भैंसा नगर निगम द्वारा मीट की बिक्री के लाइसेंस निर्गत किए जाते हैं। अहाते के बाहर किसी भी प्रकार की भैंसा मीट की बिक्री अवैध है। पहले भी छापेमारी अभियान चलाकर 3 व्यक्तियों पर कार्यवाही की जा चुकी है। यदि कोई भी व्यक्ति अहाते के बाहर भैंसा मीट की बिक्री करते पाया गया तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी।