विकास अग्रवाल
काशीपुर (महानाद) : एक व्यक्ति ने थार चालक पर उसे व उसके परिवार को जान से मरवाने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।
सिल्वर सिटी कालोनी, जंगा रोड, मानपुर, काशीपुर निवासी हरप्रीत सिंह पुत्र अमरजीत सिंह ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसने पहले से एक तहरीर दिनांक 15.3.2026 को दे रखी है जिस पर चौकी प्रतापपुर द्वारा जाँच की जा रही है। दिनांक 20.3.2026 की रात्रि के लगभग 9.20 बजे वह अपने साथी विवेक कुमार शर्मा, सतवंत भुल्लर व अपनी पत्नी के साथ भोजन करके वापस घर आ रहा था, जैसे ही वह स्टेडियम चौराहे से मानपुर रोड की तरफ मुड़ा तो उसके पीछे से आ रही एक थार सं. यूके 18 टी 1000 ने पूर्व योजना के तहत उसकी कार को ओवरटेक किया उसकी कार के आगे आकर अपनी थार के इमरजेंसी ब्रेक लगा दिये, जिसके कारण उसे भी अपनी कार में इमरजेंसी ब्रेक लगाने पड़ गये।
कार रुकते ही उक्त थार में से नवरूप उतरा और उसने उसे धमकाने की नीयत से कार के शीशे पर जोर से हाथ मारा, जिसके बाद कार में सवार सतवंत भुल्लर ने शीशा खोला तो नवरूप बोला कि तुम मेरे खिलाफ बहुत तहरीर दे रहे हो, यदि तुमने उक्त सभी तहरीर 24 घण्टे के भीतर वापिस नहीं ली तो मैं तुम्हें व तुम्हारे परिवार को जान से मरवा दूंगा।
हरप्रीत ने बताया कि नवरूप ने कहा कि तुम मेरे रसूख को नहीं जानते हो, आज तो तुम्हे, गाड़ी रोक के समझा रहा हूं, यदि मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारा अंजाम बुरा होगा, जिसके बाद उसने अपनी कार पीछे कर मौके से भगा ली।
हरप्रीत ने बताया कि इस घटना के बाद से वह और उसका परिवार काफी डरा व सहमा हुआ है, क्योंकि नवरूप हेकड़ व दबंग किस्म का व्यक्ति है, जिस पर पूर्व मे भी अपहरण आदि के मुकदमें पंजीकृत हो चुके हैं और वह अवैध हथियार अपने साथ लेकर चलता है, कहीं नवरूप अपने रसूख के चलते उसे व उसके परिवार को किसी प्रकार की हानि न पहुंचा दे। अतः उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाये।
हरप्रीत की तहरीर के आधार पर पुलिस ने नवरूप के खिलाफ बीएनएस की धारा 126(2), 351(3) के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच एसआई कौशल सिंह भाकुनी के हवाले की है।
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