नैनीताल (महानाद) : राज्य सरकार के महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर ने उत्तराखंड हाईकोर्ट को बताया कि नगर निकायों (नगर निगम/नगर पालिका) में प्रशासकों का कार्यकाल और नहीं बढ़ाया जाएगा तथा नगर निकाय के चुनाव की प्रक्रिया निर्धारित समयावधि के भीतर पूरी कर ली जाएगी। महाधिवक्ता के इस वक्तव्य के बाद हाईकोर्ट ने संबंधित याचिका को निस्तारित कर दिया।
आपको बता दें कि जसपुर निवासी मौहम्मद अनस एवं नैनीताल निवासी राजीव लोचन साह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उत्तराखंड के स्थानीय निकायों में प्रशासक नियुक्त करने के राज्य सरकार के आदेश को चुनौती दी थी। याचिका के जरिए मांग की गई थी कि राज्य सरकार समय पर स्थानीय निकाय चुनाव करवाए।
याचिका के जवाब में 9 जनवरी 2024 को महाधिवक्ता बाबुलकर ने हाईकोर्ट को बताया था कि स्थानीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया 6 महीने में पूरी कर ली जाएगी तथा प्रशासकों का कार्यकाल छह माह से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा। इन याचिकाओं पर 16 अप्रैल को एक बार फिर से मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी एवं न्यायाधीश राकेश थपलियाल की खंडपीठ में सुनवाई हुई। जिसमें महाधिवक्ता ने फिर से कोर्ट को बताया कि नगर निकायों की चुनाव प्रक्रिया चल रही है और ये चुनाव पूर्व निर्धारित समय सीमा के भीतर संपन्न करा दिये जाएंगे।