विकास अग्रवाल
काशीपुर (महानाद): एक महिला ने 3 युवकों पर उसकी नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने और अपने व अपनी दूसरी पुत्री की लज्जा भंग करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।
नगर क्षेत्र निवासी एक महिला ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, काशीपुर की अदालत में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि प्रार्थिनी की पुत्री की जन्म तिथि 15-04-2006 है जो कक्षा 10 में राजकीय कन्या इण्टर कालेज में शिक्षा ग्रहण कर रही है और नाबालिग है। दिनांक 04- 03-2023 की सुबह 11ः30 बजे उसकी पुत्री अपने घर पर अकेली थी तभी अरुण पुत्र रोशन लाल निवासी कुमायूँ कालोनी, कचनालगाजी, काशीपुर। मिलन सक्सैना निवासी बड़े गुरुद्वारे के पीछे, काशीपुर। तथा राजीव पुत्र रोशन लाल निवासी कुमायूँ कालोनी, कचनालगाजी, उसके घर में घुस आये और उसकी पुत्री मीनाक्षी को बहला फुसला कर अपने साथ ले गये। उनकी पुत्री को लेजाते हुए उनकी दूसरी पुत्री ने देखा है। उसने112 नम्बर पर फोन किया लेकिन पुलिस नहीं आयी।
महिला ने आरोप लगाया कि उसकी पुत्री को अरुण सैनी ने गायब कर रखा है। जब उसके पति ने अरुण सैनी से 4-03-2023 की रात्रि को 8 बजे अपनी पुत्री के बारे में पूछा तो अरुण सैनी, मिलन सक्सैना, राज सक्सैना, राजीव सैनी ने उसके घर में घुस कर उनके साथ मारपीट करी। उसकी दूसरी पुत्री और पति के साथ मारपीट की, घर से खींच कर बाहर निकाला और जान से मारने की धमकी दी। गन्दी-गन्दी गालियां दी और धमकी दी कि तुम्हारी पुत्री हमारे पास है। हम उसे वापिस नहीं करेंगे। जो भी उसे हमसे वापस लेगा उसे जान से मार देंगे। कोई कानूनी कार्यवाही मत करना, अंजाम अच्छा नहीं होगा। जैसे हम तुम्हारी पुत्र को ले गये हैं ऐसे ही दूसरी पुत्री को भी उठाकर ले जायेंगे और उसकी इज्जत तार-तार कर देंगे।
महिला ने बताया कि उक्त लोगों ने उसके साथ अभद्र व्यवहार भी किया, लज्जा भंग की तथा दूसरी पुत्री की भी लज्जा भंग की, कमर में हाथ डालकर खींचा। उसकी ननद के साथ भी मारपीट करी। लज्जा भंग करी, उासके गाल पर मारा जिससे गाल छिल गया।
महिला ने बताया कि उसकी पुत्री मीनाक्षी नाबालिग है और आज भी अरुण सैनी, मिलन सक्सैना, राजीव सैनी तथा राज सक्सैना के कब्जे में है। ये लोग उसकी पुत्री के साथ कोई भी अप्रिय घटना कारित कर सकते हैं। उसकी इज्जत का भी खतरा है।
महिला ने कोर्ट को बताया कि उसने काशीपुर कोतवाली में तहरीर दी थी। पुलिस ने उसकी तहरीर लेकर रख ली और कार्यवाही करने तथा रिपोर्ट दर्ज करने का आश्वासन दिया परन्तु उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई।
प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही करते हुए कोर्ट ने पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेशानुसार पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।