आज (1 अप्रैल) से हुए कई बदलाव, देखें क्या हुआ नफा-नुकसान

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महानाद डेस्क : आज 1 अप्रैल से नए वित्त वर्ष 2023-24 की शुरुआत हो गई है। आज से कई सारे नियम बदल गए हैं। आइए देखते हैं कि आज 1 अप्रैल से क्या-क्या बदल गया है और इससे आपको कितना नफा होगा, कितना होगा नुकसान –

बढ़ गया टोल टैक्स –
आज से पूरे देश में राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स बढ़ सकता है। हर वित्त वर्ष की शुरुआत में टोल टैक्स को रिवाइज किया जाता है। कई एक्सप्रेसवे पर टोल बढ़ने की घोषणा हो गई है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और एनएच-9 पर आज से लगभग 10 प्रतिशत टोल टैक्स में बढ़ोतरी हो गई है। अब गाजियाबाद से मेरठ और हापुड़ जाने के लिए ज्यादा टोल चुकाना होगा। मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर भी टोल बढ़ने की घोषणा हो चुकी है। यहां 18 प्रतिशत ज्यादा टोल चुकाना होगा।

7 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं –
आज से इनकम टैक्स छूट की सीमा 5 लाख रुपये से बढ़कर 7 लाख रुपये हो गई है। जिस व्यक्ति की आय इस वित्त वर्ष में सात लाख रुपये तक होगी, उसकी सारी इनकम टैक्स फ्री होगी। नए टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स एक्ट की धारा 87ए के तहत मिलने वाली टैक्स छूट को 12,500 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है।

लागू हुए नए टैक्स स्लैब –
आज से नए इनकम टैक्स स्लैब भी लागू हो गए हैं। बजट 2023 में नए टैक्स रिजीम के तहत इनकम टैक्स स्लैब्स में बदलाव की घोषणा हुई थी। इसमें इनकम टैक्स स्लैब की संख्या को 6 से घटाकर 5 किया गया है। साथ ही अब नया इनकम टैक्स रिजीम ही डिफॉल्ट रिजीम होगा।

डेट म्यूचुअल फंड्स पर नहीं मिलेगा LTCG का लाभ
नए वित्त वर्ष से डेट म्यूचुअल फंड्स में किए गये निवेश पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के अंतर्गत टैक्स लगेगा। इससे निवेशकों को यहां लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स (LTCG) का फायदा नहीं मिलेगा। साथ ही मार्केट लिंक्ड डिबेंचर्स में किया गया निवेश भी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स माना जाएगा।

सीनियर सिटीजंस को मिलेगा फायदा –
नए वित्त वर्ष से सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम के लिए अधिकतम जमा सीमा 15 लाख से बढ़कर 30 लाख रुपये कर दी गई है। मंथली इनकम स्कीम के लिए अधिकतम जमा सीमा सिंगल अकाउंट के लिए 4.5 लाख से बढ़कर 9 लाख रुपये हो गई है। वहीं, जॉइंट अकाउंट्स के लिए यह सीमा 7.5 लाख रुपये से बढ़कर 15 लाख रुपये हो गई है।

सोने के जेवरों पर हॉलमार्किंग अनिवार्य –
1 अप्रैल, 2023 से सोने के जेवरों पर हॉलमार्किंग अनिवार्य हो गई है। आज से सिर्फ 6 अंक वाले अल्फान्यूमेरिक हॉलमार्किंग ही मान्य होंगे। अर्थात अब 4 अंकों के हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन वाले जेवरों की बिक्री नहीं की जा सकती।

एलटीए –
गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए लीव एनकैशमेंट को एक सीमा तक छूट प्राप्त है। यह लिमिट साल 2002 से 3 लाख रुपये थी। अब इस लिमिट को बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया है।

फिजिकल गोल्ड को ई-गोल्ड रिसिप्ट में बदलने पर नहीं लगेगा टैक्स –
अब से फिजिकल गोल्ड को इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीद में बदलने या इसका उल्टा करने पर कोई कैपिटल गैन टैक्स नहीं लगेगा।

एलपीजी सिलेंडर हुआ सस्ता –
हर महीने की 1 तारीख को एलपीजी सिलेंडर के दाम तय होते हैं। आज से एलपीजी सिलेंडरों के रेट में बदलाव हो गया है। कमर्शियल गैस सिलेंडर यूजर्स के लिए गैस की कीमतों में करीब 92 रुपये की कटौती की गई है। घरेलू एलपीजी गैस ग्राहकों के लिए कीमत में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

स्टैंडर्ड डिडक्शन –
पुरानी टैक्स व्यवस्था में कर्मचारियों को प्रदान किये जाने वाले 50 हजार रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पेंशनर्स के लिए वित्त मंत्री ने स्टैंडर्ड डिडक्शन के लाभों को नए टैक्स रिजीम में भी डालने की घोषणा की थी। 15.5 लाख रुपये या अधिक की आय वाले हर वेतनभोगी व्यक्ति को 52,500 रुपये का फायदा होगा।