Pan-Aadhaar Update: अगर आपका आधार और पैन कार्ड दोनों बने हुए है और आपने अभी तक दोनों को अपडेट नहीं कराया है तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जी हां पैन को आधार से लिंक कराना जरूरी है। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का अंतिम मौका आज समाप्त हो जाएगा। जिसके बाद आप कहीं भी पैन कार्ड का यूज नहीं कर पाएंगे।
लग सकता है 10 हजार रुपए तक जुर्माना
मिली जानकारी के अनुसार पैन को आधार कार्ड से लिंक (Pan Aadhar Link) करने की आखिरी तिथि आज है। इसके लिए 30 जून 2023 की डेट तय की गई थी। अगर इस तारीख तक ये काम नहीं हुआ, तो आपका पैन कार्ड किसी काम का नहीं रहेगा। अगर पैन कार्ड के आधार कार्ड से लिंक न होने के चलते इसे बंद कर दिया गया और आपने पैन कार्ड डीएक्टिवेट होने के बाद डाक्यूमेंट के रूप में इसका इस्तेमाल किया तो फिर आपके ऊपर 10,000 रुपये तक का फाइन लगाया जा सकता है।
ऐसे कराएं पैन कार्ड लिंक
बताया जा रहा है कि अभी भी पैन-आधार लिंकिंग के लिए 1,000 रुपये की लेट फीस देनी होगा। पैन कार्ड की लिंकिंग नहीं हुई तो सबसे पहले तो आपके पैन को इनएक्टिव घोषित कर दिया जाएगा, इसके साथ ही आप इनएक्टिव पैन के जरिए आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे, आपके पेडिंग रिटर्न प्रोसेस नहीं हो पाएंगे। पेंडिंग रिफंड भी जारी नहीं किए जाएंगे। पैन के इनएक्टिव होने के बाद पेंडिंग प्रोसीडिंग पूरी नहीं की जा सकती। और आपका टैक्स डिडक्शन भी हाई रेट पर होगा। पैन-आधार की ऑनलाइन लिंकिंग में समस्या आने पर इसे NSDL और UTITSL के पैन सेवा केंद्रों (PAN Service Centre) से ऑफलाइन भी कर सकते हैं।