देहरादून (महानाद) : प्रदेश में कोरोना के कम होते मामलों के बावजूद प्रदेश सरकार कोविड कर्फ्यू को बनाये रखे हुए है। अब कोविड कर्फ्यू आगामी 5 से 19 अक्टूबर तक लागू रहेगा।
इस दौरान –
शादी विवाह में विवाह स्थल/वैंडिंग पॉइंट में क्षमता के 50 प्रतिशत लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आयोजन किया जायेगा।
1-5 तक के स्कूल विद्यालयी शिक्षा विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार खुलेंगे।
राज्य के समस्त कोचिंग सेंटर 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित होंगे।
पर्यटन स्थलों पर कोविड प्रोटोकॉल (मास्क, सेनेटाइजर आदि) का पूर्ण पालन करना होगा। उक्त का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी।
दूसरे राज्यों से उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले लोगों को कोविड वैक्सीन की दोनों डोज का 15 दिन पुराना सर्टिफिकेट अथवा 72 घंटे पुरानी आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखानी अनिवार्य होगी। स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है।
चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को देवस्थान बोर्ड की वेबसाइट से ई-पास लेना अनिवार्य है। ई-पास के द्वारा ही श्रद्धालु चारधाम के दर्शन कर पायेंगे।
बाजार अपनी पूर्ण क्षमता के साथ खुलेंगे। साप्ताहिक बंदी के दिन बंद रहेंगे।
पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की संख्या का निर्धारण संबंधित जिलाधिकारी करेंगे।
होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट, स्टेडियम, सिनेमा हॉल, जिम, शॉपिंग मॉल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे।
डाउनलोड करें पूरी गाइडलाइन –
Covid Restriction SOP -5 to 19 Oct 2012
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