उत्तराखंड में पुलिसकर्मियों के लिए बड़ी खबर है। प्रदेश के हजारों पुलिसकर्मियों को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। बताया जा रहा है कि कोर्ट ने राज्य के करीब 15000 पुलिसकर्मियों को मिलने वाली एरियर की तीसरी किस्त पर रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई अभी 21 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में होनी है।
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार छठे वेतनमान की सिफारिशों के तहत उच्चीकृत वेतन ग्रेड पे को लेकर राज्य के हजारों पुलिसकर्मियों को वर्ष 2006 से एरियर दिए जाने का निर्णय लिया गया था। इसे राज्य सरकार की तरफ से तीन किस्तों में दिया जाना था। सरकार दो किस्तों में पुलिसकर्मियों को कुल 40 करोड़ रुपये दे भी चुकी है। जबकि, तीसरी किस्त दी जानी थी। इस मामले में नैनीताल हाई कोर्ट की तरफ से पुलिसकर्मियों को तीन किस्त में एरियर देने के आदेश दिए गए थे, लेकिन, राज्य सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी।
बताया जा रहा है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को एरियर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्टे लगा दिया है । खास बात ये है कि इससे पहले पुलिसकर्मी इसी एरियर की दो किस्त ले चुके हैं, लिहाजा, अब कई पुलिसकर्मियों को रिकवरी का भी डर सता रहा है। हालांकि, इस मामले की अगली सुनवाई अभी 21 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में होनी है। जिसमें हाईकोर्ट के फैसले पर लगे स्टे पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। उसके बाद ही पुलिसकर्मियों के एरियर को लेकर अंतिम फैसला लिया जाएगा।