उत्तराखंडः रिजल्ट से पहले आरओ व एआरओ भर्ती नियम में बदलाव, जानें अपडेट…

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देहरादून (महानाद): उत्तराखंड में कई भर्ती प्रक्रिया जारी है। इसी कड़ी में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से बड़ा अपडेट आ रहा है। आयोग ने आरओ व एआरओ भर्ती के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब इस भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा में 45 प्रतिशत अंक जरूरी हो गए है। ये बदलाव परीक्षा के बाद और रिजल्ट से पहले किया गया है।

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार आयोग ने 15 अगस्त 2021 को महाधिवक्ता कार्यालय में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। इसकी प्रारंभिक परीक्षा इसी साल 27 मार्च को हुई थी। रिजल्ट 26 मई को जारी किया गया था। इसके बाद आयोग ने नौ सितंबर को मुख्य परीक्षा का आयोजन किया। अब रिजल्ट जारी करने से पहले आयोग ने न्यूनतम अर्हता अंकों में बदलाव कर दिया है।

बताया जा रहा है कि अभ्यार्थियों को अब अनारक्षित वर्ग को 40 के बजाए 45 प्रतिशत न्यूनतम अंक लाने होंगे। ओबीसी को 35 के बजाए 40 प्रतिशत, एससी, एसटी को 30 के बजाए 35 प्रतिशत अंक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 35 के बजाए 40 प्रतिशत अंक लाने अनिवार्य होंगे। इससे कम अंक लाने वालों को मेरिट में शामिल नहीं किया जाएगा। केवल इससे ऊपर अंक लाने वाला उम्मीदवार ही मुख्य परीक्षा में पास घोषित किया जाएगा और उसी हिसाब से मेरिट बनाई जाएगी।