देहरादून (महानाद) : उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल में राज्य की ओर से पैरवी करने वाले सरकार की ओर से विभिन्न पदों पर नियुक्त विधि अधिकारियों की आबद्धता तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी है। राज्यपाल गुरमीत सिंह भी इसके लिए अपनी स्वीकृति दे दी है।
आपकेा बता दें के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में राज्य सरकार की पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं की फौज को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। अपर सचिव न्याय सुधीर कुमार सिंह की ओर से जारी आदेश में अपर महाधिवक्ता, उप महाधिवक्ता, अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता, स्थायी अधिवक्ता, सहायक शासकीय अधिवक्ता व ब्रीफ होल्डर की सेवायें समाप्त कर दी गई हैं।
मामना जा रहा है कि हाईकोर्ट में जारी कुछ संवेदनशील मुद्दों पर कानूनविदों की टीम द्वारा तर्कपूर्ण ढंग से पैरवी न कर पाने के कारण ऐसा किया गया है। ढंग से पैरवी ने होने के कारण कई मामलों में हाईकोर्ट राज्य सरकार को फटकार लगा चुका है। वहीं भर्ती परीक्षाओं से जुड़े मामलों में भी ठोस पैरवी नहीं हो पाई जिस कारण लोक सेवा आयोग की न्यायिक सेवा से जुड़ी परीक्षा हाईकोर्ट में लंबित मामले की वजह से ही स्थगित करनी पड़ी।